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अगर नहीं है वोटर ID Card, टेंशन न लें अब इन डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं वोटिंग - Lok Sabha Election 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024

Lok Sabha Election: अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है या फिर आप उसे कहीं रख कर भूल गए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं.

How to cast vote without Voter ID
वोटर्स (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2024, 11:07 AM IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है. 8 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश की 49 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो रही है. इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 613 पुरुष और 82 महिला प्रत्याशी हैं. लोग सुबह से वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं. जैसे हम सभी जानते हैं कि वोट डालने के लिए मतदाता के पास वोटर आईडी होना जरूरी होता है.

हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि मतदाता अपना वोटर आईडी लाना भूल जाते हैं या उसे गलत जगह रख देते हैं. अगर आप भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. अब आप बिना वोटर आईडे के भी मतदान कर सकते हैं.

बिना वोटर आईडी के वोट कैसे डालें?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र की फिजिकल कॉपी के बिना भी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकते हैं. हालांकि, वोटर्स को यह पुष्टि करनी होगी कि मतदान करने से पहले उनका नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में सूचीबद्ध हो.

अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी कुछ वैकल्पिक आईडी या दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भी अपना वोट डाल सकता है.

किन-किन डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट?
अगर आपको पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या डाकघर की ओर से जारी पासबुक, जिसमें फोटो शामिल हो का इस्तेमाल कर के वोट डाल सकते हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रिटायर कर्मियों पेंशन दस्तावेज, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ओर से जारी स्टूडेंट आईडी कार्ड राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू के सर्विस आईडी कार्ड की मदद से भी वोट डाला जा सकता है.

इतना ही नहीं वोटर्स श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, मतदाता के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, राशन पत्रिका

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक सीएसडी कैंटीन कार्ड की मदद से भी वोट डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें- निर्दलीय उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज ने पहले किया मतदान, फिर EVM पर डाली माला

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है. 8 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश की 49 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो रही है. इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 613 पुरुष और 82 महिला प्रत्याशी हैं. लोग सुबह से वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं. जैसे हम सभी जानते हैं कि वोट डालने के लिए मतदाता के पास वोटर आईडी होना जरूरी होता है.

हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि मतदाता अपना वोटर आईडी लाना भूल जाते हैं या उसे गलत जगह रख देते हैं. अगर आप भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. अब आप बिना वोटर आईडे के भी मतदान कर सकते हैं.

बिना वोटर आईडी के वोट कैसे डालें?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र की फिजिकल कॉपी के बिना भी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकते हैं. हालांकि, वोटर्स को यह पुष्टि करनी होगी कि मतदान करने से पहले उनका नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में सूचीबद्ध हो.

अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी कुछ वैकल्पिक आईडी या दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भी अपना वोट डाल सकता है.

किन-किन डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट?
अगर आपको पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या डाकघर की ओर से जारी पासबुक, जिसमें फोटो शामिल हो का इस्तेमाल कर के वोट डाल सकते हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रिटायर कर्मियों पेंशन दस्तावेज, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ओर से जारी स्टूडेंट आईडी कार्ड राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएसयू के सर्विस आईडी कार्ड की मदद से भी वोट डाला जा सकता है.

इतना ही नहीं वोटर्स श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, मतदाता के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, राशन पत्रिका

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक सीएसडी कैंटीन कार्ड की मदद से भी वोट डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें- निर्दलीय उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज ने पहले किया मतदान, फिर EVM पर डाली माला

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