पलामूः झारखंड के दुमका में सामूहिक दुष्कर्म की घटना की पीड़िता स्पेनिश महिला को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई. इसी दौरान पलामू में भी सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. पलामू में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता को मुआवजा के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है.
इस प्रकार की पीड़िता के लिए अलग-अलग मुआवजे का सरकारी प्रावधान है. इस मामलों में अलग-अलग रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाता है. दुष्कर्म और गैंगरेप के मामले में 8.25 लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान है जबकि अधिकतम 10 लाख की राशि भी दी जा सकती है. दुष्कर्म के दौरान एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में भी अलग से मुआवजा दिया जाता है. इसके साथ ही पीड़ितों को कल्याण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है. वैसी दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म की घटना, जिसमें एससी एसटी एक्ट लगाया गया हो तो उनको कल्याण विभाग की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है. वहीं अन्य तरह के मामलों में जिला विधि सेवा प्राधिकार की तरफ से मुआवजे का प्रावधान है.
महिला मामलों और कानून की जानकर इंदु भगत ने बताया कि दुष्कर्म के मामलों में अलग-अलग मुआवजे की राशि देने का प्रावधान है. पीड़ितों को अधिकतम 10 लाख मुआवजे का प्रावधान है. हाल के दिनों में महिला अपराध की लगातार घटनाएं लगातार हुई हैं जो काफी दुखद है. यह सुरक्षा को लेकर कई तरह का सवाल उठाता है. उन्होंने बताया कि दुष्कर्म की अलग-अलग धाराएं हैं और विभिन्न धाराओं में अलग-अलग मुआवजे का प्रावधान है.
दुष्कर्म के साथ एससी एसटी एक्ट लगने पर क्या है प्रावधानः
- दुष्कर्म के मामले में पांच लाख मुआवजा दिया जाता है. मेडिकल जांच और उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 25 फीसदी और मुआवजे की आखिरी किश्त न्यायालय द्वारा विचारण समाप्ति के बाद दिया जाता है.
- सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8.25 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है. मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद 50 प्रतिशत, कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने पर 25 प्रतिशत और न्यायालय में सुनवाई के बाद 25 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया जाता है.
- दुष्कर्म के दौरान हत्या या अपंग होने के मामले में पीड़िता के बच्चों को स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण सरकारी स्तर पर वहन किया जाएगा.
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