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केरल प्रोफेसर मामला: NIA कोर्ट ने मुख्य आरोपी सावद को न्यायिक हिरासत में भेजा - एनआईए कोर्ट प्रोफेसर हाथ काटने केस

Kerala professors palm chopping case: केरल में चर्चित प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में एनआईए अदालत ने मुख्य आरोपी सावद को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

Kerala professors palm chopping case NIA court remands main accused Savad to judicial custody till February 16
केरल प्रोफेसर मामला: NIA अदालत ने मुख्य आरोपी सावद को न्यायिक हिरासत में भेजा
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By ANI

Published : Jan 28, 2024, 11:40 AM IST

एर्नाकुलम: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में मुख्य आरोपी सावद को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अगले हफ्ते एनआईए आरोपी को 10 दिनों के लिए हिरासत में लेने को लेकर आवेदन दाखिल करेगी. सवाद को एर्नाकुलम उप जेल से कक्कानाड जिला जेल में स्थानांतरित किया जाएगा.

परीक्षण पहचान प्रक्रिया के लिए उसे एर्नाकुलम उप जेल में रखा गया था. इससे पहले 10 जनवरी को एनआईए ने केरल के प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में मुख्य और आखिरी फरार आरोपी को गिरफ्तार किया था. इससे इस भयावह घटना की जांच में बड़ी सफलता मिली. आरोपी सवाद पिछले 13 वर्षों से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी था. निरंतर प्रयासों के बाद केरल के कन्नूर मट्टनूर से गिरफ्तार किया गया.

एनआईए ने कहा कि सवाद की पहचान 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हाथ काटने हत्या के प्रयास के कुख्यात मामले में मुख्य आरोपी के रूप में की गई थी. 10 जनवरी 2011 को इस मामले में सवाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. यह भारत में ऐसी सबसे पहली घटनाओं में से एक थी, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा अपनाई जा रही हिंसक उग्रवाद की विचारधारा को दर्शाती है.

मामले में अब तक कुल 19 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है. उनमें से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 10 अन्य को आठ साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. एनआईए के अनुसार मामले के सभी आरोपी, पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नेता, कार्यकर्ता और प्रोफेसर टीजे पर घातक हमले से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे. बीकॉम की आंतरिक परीक्षा के लिए तैयार किए गए मलयालम प्रश्न पत्र में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का उपहास करने पर हमलावरों ने प्रोफेसर का हाथ काट दिया था.

ये भी पढ़ें- केरल के कन्नूर में कर्ज चुकाने में नाकाम किसान ने किया अपनी जीवनलीला का अंत

एर्नाकुलम: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में मुख्य आरोपी सावद को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अगले हफ्ते एनआईए आरोपी को 10 दिनों के लिए हिरासत में लेने को लेकर आवेदन दाखिल करेगी. सवाद को एर्नाकुलम उप जेल से कक्कानाड जिला जेल में स्थानांतरित किया जाएगा.

परीक्षण पहचान प्रक्रिया के लिए उसे एर्नाकुलम उप जेल में रखा गया था. इससे पहले 10 जनवरी को एनआईए ने केरल के प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में मुख्य और आखिरी फरार आरोपी को गिरफ्तार किया था. इससे इस भयावह घटना की जांच में बड़ी सफलता मिली. आरोपी सवाद पिछले 13 वर्षों से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी था. निरंतर प्रयासों के बाद केरल के कन्नूर मट्टनूर से गिरफ्तार किया गया.

एनआईए ने कहा कि सवाद की पहचान 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हाथ काटने हत्या के प्रयास के कुख्यात मामले में मुख्य आरोपी के रूप में की गई थी. 10 जनवरी 2011 को इस मामले में सवाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. यह भारत में ऐसी सबसे पहली घटनाओं में से एक थी, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा अपनाई जा रही हिंसक उग्रवाद की विचारधारा को दर्शाती है.

मामले में अब तक कुल 19 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है. उनमें से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 10 अन्य को आठ साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. एनआईए के अनुसार मामले के सभी आरोपी, पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नेता, कार्यकर्ता और प्रोफेसर टीजे पर घातक हमले से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे. बीकॉम की आंतरिक परीक्षा के लिए तैयार किए गए मलयालम प्रश्न पत्र में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का उपहास करने पर हमलावरों ने प्रोफेसर का हाथ काट दिया था.

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