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केरल: दिव्यांग नाबालिग लड़की से रेप के मामले में व्यक्ति को 90 साल कैद की सजा - MAN SENTENCED TO 90 YEARS IN PRISON

Kerala man sentenced to 90 years in jail, केरल के पथानामथिट्टा की कोर्ट ने रेप के आरोपी को 90 साल कैद की सजा सुनाई है.

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कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 1, 2024, 6:37 PM IST

पथानामथिट्टा (केरल): नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने 48 वर्षीय व्यक्ति को 90 साल जेल और 3.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.पथानामथिट्टा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने इस मामले में ओमल्लूर निवासी बाबू जॉर्ज को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई. यह फैसला 2020 में दर्ज एक मामले में सुनाया गया है, जिसमें विकलांगता वाली नाबालिग के साथ बार-बार रेप किया गया था.

मामले में आरोप है कि लड़की को 8 सितंबर से 1 नवंबर 2020 के बीच छुट्टियों के दौरान उसके घर के पास एक शेड में ले जाया गया और कई बार उसके साथ रेप किया गया. इतना ही नहीं यौन उत्पीड़न के अलावा आरोपी ने लड़की के साथ शारीरिक रूप से भी मारपीट की तथा रेप की बात बताने पर उसे कुएं में फेंक कर मार डालने की धमकी दी.

पुलिस ने शिकायत मिलने के अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में पथानामथिट्टा महिला पुलिस स्टेशन की निरीक्षक ए.आर. लीलाम्मा के नेतृत्व में टीम ने मामला दर्ज किया, जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जेसन मैथ्यूज ने पैरवी की. कोर्ट के द्वारा दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया गया और उसे पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत 85 वर्ष सश्रम कारावास और 3 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा धमकी के अपराध के लिए 3 वर्ष सश्रम कारावास और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.

आरोपी को सभी सजाएं एक साथ काटनी होंगी. वहीं जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 4 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने निर्देश दिया कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे को मुआवजा राशि दी जाए तथा बच्चे का पुनर्वास किया जाए.

ये भी पढ़ें- उम्रकैद की सजा काट रहे 104 वर्षीय ने मांगी जमानत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला

पथानामथिट्टा (केरल): नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने 48 वर्षीय व्यक्ति को 90 साल जेल और 3.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.पथानामथिट्टा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने इस मामले में ओमल्लूर निवासी बाबू जॉर्ज को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई. यह फैसला 2020 में दर्ज एक मामले में सुनाया गया है, जिसमें विकलांगता वाली नाबालिग के साथ बार-बार रेप किया गया था.

मामले में आरोप है कि लड़की को 8 सितंबर से 1 नवंबर 2020 के बीच छुट्टियों के दौरान उसके घर के पास एक शेड में ले जाया गया और कई बार उसके साथ रेप किया गया. इतना ही नहीं यौन उत्पीड़न के अलावा आरोपी ने लड़की के साथ शारीरिक रूप से भी मारपीट की तथा रेप की बात बताने पर उसे कुएं में फेंक कर मार डालने की धमकी दी.

पुलिस ने शिकायत मिलने के अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में पथानामथिट्टा महिला पुलिस स्टेशन की निरीक्षक ए.आर. लीलाम्मा के नेतृत्व में टीम ने मामला दर्ज किया, जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जेसन मैथ्यूज ने पैरवी की. कोर्ट के द्वारा दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया गया और उसे पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत 85 वर्ष सश्रम कारावास और 3 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा धमकी के अपराध के लिए 3 वर्ष सश्रम कारावास और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.

आरोपी को सभी सजाएं एक साथ काटनी होंगी. वहीं जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 4 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने निर्देश दिया कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे को मुआवजा राशि दी जाए तथा बच्चे का पुनर्वास किया जाए.

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