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सौतेली बेटी से रेप के दोषी पिता को 141 साल की सजा, 7 लाख से अधिक का जुर्माना - 141 YRS RIGOROUS IMPRISONMENT

141 yrs rigorous imprisonment: कोर्ट ने पीड़िता को भी सह आरोपी बनाया, जिससे उसने कोर्ट में बयान बदल दिया.

141 YRS RIGOROUS IMPRISONMENT
सौतेली बेटी से रेप के दोषी पिता को 141 साल की सजा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 30, 2024, 2:33 PM IST

मलप्पुरम: केरल की एक अदालत ने बारह साल की मासूम से रेप करने वाले सौतेले पिता को 141 ​​साल के कठोर कारावास और 7.85 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें, दोषी और पीड़िता दोनों तमिलनाडु के मूल निवासी हैं. मंजेरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज एएम अशरफ ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि अगर आरोपी जुर्माना भरता है तो यह रकम रेप पीड़िता को देनी होगी.

जानकारी के मुताबिक मासूम के साथ साल 2017 से नवंबर 2020 तक रेप किया गया. तमिलनाडु का मूल निवासी यह परिवार काम की तलाश में मलप्पुरम आया था. वे जिले के कई हिस्सों में किराए के मकान में रहे. काम के सिलसिले में जब सब लोग बाहर चले जाते तब मौका पाकर सौतेले पिता यह घिनौनी हरकत करता.

एक दिन 5 फरवरी 2021 को मासूम अपने दोस्त के साथ अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी उसका सौतेला पिता आया और उसको अंदर ले गया और उसके रेप किया. इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने यह बात अपनी सहेली और काम से वापस घर लौटकर आई अपनी मां को बताया. मां ने इसकी शिकायत की. हालांकि, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया और मां को भी सह-आरोपी बना दिया. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, जब मामला कोर्ट पहुंचा तो मां ने अपना फैसला बदल दिया क्योंकि उसे सह आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता की दोस्त का बयान लिया तब उसके आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया.

बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मासूम को त्रिशूर के निर्भया होम भेज दिया. दिसंबर की छुट्टियों में बच्ची बाल कल्याण समिति की अनुमति से अपनी मां के पास रहने आई थी. उस समय आरोपी जमानत पर बाहर आया था. उसके बाद जब मां काम पर गई हुई थी, तब आरोपी घर आया और फिर से दुष्कर्म किया.

पढ़ें: मोबाइल पर बात करने में थी मशगूल, खुले कुएं में गिरने से हुई मौत

मलप्पुरम: केरल की एक अदालत ने बारह साल की मासूम से रेप करने वाले सौतेले पिता को 141 ​​साल के कठोर कारावास और 7.85 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें, दोषी और पीड़िता दोनों तमिलनाडु के मूल निवासी हैं. मंजेरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज एएम अशरफ ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि अगर आरोपी जुर्माना भरता है तो यह रकम रेप पीड़िता को देनी होगी.

जानकारी के मुताबिक मासूम के साथ साल 2017 से नवंबर 2020 तक रेप किया गया. तमिलनाडु का मूल निवासी यह परिवार काम की तलाश में मलप्पुरम आया था. वे जिले के कई हिस्सों में किराए के मकान में रहे. काम के सिलसिले में जब सब लोग बाहर चले जाते तब मौका पाकर सौतेले पिता यह घिनौनी हरकत करता.

एक दिन 5 फरवरी 2021 को मासूम अपने दोस्त के साथ अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी उसका सौतेला पिता आया और उसको अंदर ले गया और उसके रेप किया. इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने यह बात अपनी सहेली और काम से वापस घर लौटकर आई अपनी मां को बताया. मां ने इसकी शिकायत की. हालांकि, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया और मां को भी सह-आरोपी बना दिया. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, जब मामला कोर्ट पहुंचा तो मां ने अपना फैसला बदल दिया क्योंकि उसे सह आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता की दोस्त का बयान लिया तब उसके आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया.

बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मासूम को त्रिशूर के निर्भया होम भेज दिया. दिसंबर की छुट्टियों में बच्ची बाल कल्याण समिति की अनुमति से अपनी मां के पास रहने आई थी. उस समय आरोपी जमानत पर बाहर आया था. उसके बाद जब मां काम पर गई हुई थी, तब आरोपी घर आया और फिर से दुष्कर्म किया.

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