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केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना- कहा, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे, 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे - kejriwal press conference

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कांफ्रेंस में अपने पुराने अंदाज में दिखे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही जनता का धन्यवाद किया. उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (source: Ani)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2024, 12:50 PM IST

Updated : May 11, 2024, 3:14 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेस की. उन्होंने कहा, 'सोचा नहीं था कि बाहर आऊंगा'. केजरीवाल लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे. उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं, बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं. वो 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी. तिहाड़ से निकलने के बाद ये उनका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद वे सीएम आवास पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था.

केजरीवाल ने कही ये बड़ी बातें
केजरीवाल ने कही ये बड़ी बातें (ETV BHARAT, GFX)

इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा था कि, 'देश को तानाशाही से बचाना है. साथ ही यह भी कहा था कि हमारा देश 4,000 साल से भी पुराना है, लेकिन जब भी किसी ने इस देश पर तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया. आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है. मैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा.'

इससे पहले मामले में सात मई को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अगर आपको अंतरिम जमानत दी जाती है, तो आप अपना आधिकारिक काम नहीं करेंगे. चुनाव न होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता. वहीं ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं और चुनाव पांच साल में एक बार आता है.

यह भी पढ़ें- जेल से बाहर आए CM केजरीवाल, बोले- सबको मिलकर तानाशाही से देश को बचाना है

इसके अलावा मामले में हाल ही में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में एक नया हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कभी भी जमानत नहीं दी जाती है. हां, न्यायिक हिरासत में रहते हुए वोट देने का अधिकार है, जिसे यह अदालत वैधानिक/संवैधानिक अधिकार मानती है. ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा. जिनमें से कुछ ने तो जीत भी हासिल की, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी जमानत नहीं दी गई.

यह भी पढ़ें- कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में केजरीवाल और भगवंत मान ने किये दर्शन, सुनीता केजरीवाल भी रहीं मौजूद

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेस की. उन्होंने कहा, 'सोचा नहीं था कि बाहर आऊंगा'. केजरीवाल लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे. उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं, बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं. वो 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी. तिहाड़ से निकलने के बाद ये उनका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद वे सीएम आवास पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था.

केजरीवाल ने कही ये बड़ी बातें
केजरीवाल ने कही ये बड़ी बातें (ETV BHARAT, GFX)

इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा था कि, 'देश को तानाशाही से बचाना है. साथ ही यह भी कहा था कि हमारा देश 4,000 साल से भी पुराना है, लेकिन जब भी किसी ने इस देश पर तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया. आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है. मैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा.'

इससे पहले मामले में सात मई को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अगर आपको अंतरिम जमानत दी जाती है, तो आप अपना आधिकारिक काम नहीं करेंगे. चुनाव न होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता. वहीं ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं और चुनाव पांच साल में एक बार आता है.

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इसके अलावा मामले में हाल ही में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में एक नया हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कभी भी जमानत नहीं दी जाती है. हां, न्यायिक हिरासत में रहते हुए वोट देने का अधिकार है, जिसे यह अदालत वैधानिक/संवैधानिक अधिकार मानती है. ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा. जिनमें से कुछ ने तो जीत भी हासिल की, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी जमानत नहीं दी गई.

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Last Updated : May 11, 2024, 3:14 PM IST
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