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पीड़िता के अपहरण का मामला: भवानी रेवन्ना को राहत नहीं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार - Victim abduction case

Karnataka Victim abduction case : कर्नाटक में कथित यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अपहरण केस में विधायक की पत्नी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

Karnataka Victim abduction case
कर्नाटक कोर्ट, भवानी रेवन्ना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2024, 8:27 PM IST

बेंगलुरु: हासन के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में पीड़ित महिला के अपहरण का आरोप है. इस मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रही जेडीएस विधायक की पत्नी भवानी रेवन्ना को कोर्ट ने राहत नहीं दी है. बेंगलुरु पीपुल्स कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

याचिका को लेकर पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने चिंता जताई थी कि 'जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दर्शाया गया है, एसआईटी द्वारा जारी नोटिस में कानून के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है. इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर गिरफ्तारी का खतरा है.' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला के अपहरण मामले में भवानी को नोटिस जारी किया गया है. एसआईटी ने बर्खास्तगी का कोई नोटिस जारी नहीं किया है जैसा कि मीडिया में दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत की मांग की जा रही है.

एसआईटी के वकील ने अनुरोध किया, 'याचिकाकर्ता भवानी पर महिला अपहरण मामले में गंभीर आरोप है. उसमें जांच की ज़रूरत है. इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए.'

ये है मामला : पीड़िता के कथित अपहरण के संबंध में केआर नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. भवानी के पति एचडी रेवन्ना पहले आरोपी हैं और सतीश बबन्ना दूसरे आरोपी हैं. इस मामले में भवानी ने जमानत की मांग की है.

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महिला के अपहरण का मामला : हाईकोर्ट ने विधायक रेवन्ना को जारी किया नोटिस

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याचिका को लेकर पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने चिंता जताई थी कि 'जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दर्शाया गया है, एसआईटी द्वारा जारी नोटिस में कानून के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है. इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर गिरफ्तारी का खतरा है.' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला के अपहरण मामले में भवानी को नोटिस जारी किया गया है. एसआईटी ने बर्खास्तगी का कोई नोटिस जारी नहीं किया है जैसा कि मीडिया में दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत की मांग की जा रही है.

एसआईटी के वकील ने अनुरोध किया, 'याचिकाकर्ता भवानी पर महिला अपहरण मामले में गंभीर आरोप है. उसमें जांच की ज़रूरत है. इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए.'

ये है मामला : पीड़िता के कथित अपहरण के संबंध में केआर नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. भवानी के पति एचडी रेवन्ना पहले आरोपी हैं और सतीश बबन्ना दूसरे आरोपी हैं. इस मामले में भवानी ने जमानत की मांग की है.

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