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कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की आरोपी CISF कॉन्स्टेबल के खिलाफ FIR, जानिए कौन सी धारा लगी, कितनी है सजा - FIR Against CISF Constable Kulwinder Kaur

FIR Against CISF Constable Kulwinder Kaur: फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी CISF जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. गुरुवार को मामला सामने आने के बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी.

FIR Against CISF Constable Kulwinder Kaur
कंगना रनौत और CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर (File Photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jun 7, 2024, 8:03 PM IST

चंडीगढ़: एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोप में सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर (CISF Constable Kulwinder Kaur) कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने कुलविंदर पर आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया है. गुरुवार को घटना सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही थी.

क्या है आईपीसी की धारा 323

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, उसे एक साल तक की जेल की सजा या एक हजार रुपये दोनों की सजा हो सकती है.

क्या है आईपीसी की धारा 341

आईपीसी की धारा 341 गलत तरीके से रोकने के लिए सजा की बात करता है. इसमें कहा गया है अगर कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

कंगना ने दिल्ली में की शिकायत

कंगना को कथित थप्पड़ मारने का मामला गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे का बताया जा रहा है. जब कंगना ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ एयर पोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा था. कंगना दिल्ली जा रहीं थीं. फ्लाइट पकड़ने के लिए वो चंडीगढ़ एयर पोर्ट पर थीं. घटना के बाद कंगना रनौत दिल्ली पहुंचीं और सीआईएसएफ की महानिदेशक मुलाकात करके इसकी शिकायत की.

आरोपी ने क्यों मारा कंगना को थप्पड़?

घटना के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल का भी एक वीडियो सामने आया. जिसमें वो किसान विरोध के संबंध में कंगना के पुराने बयान पर गुस्सा जाहिर कर रही है. आरोपी कांस्टेबल का कहना है कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में बैठे लोग 100 रुपये दिहाड़ी पर आते हैं. मेरी मां उस आंदोलन में बैठी थी.

किसान संगठनों ने किया सीआईएसएफ जवान का समर्थन

पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसान संगठनों ने इस मामले पर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का समर्थन किया है. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना ने गलत बयान दिया था जिससे उसकी भावना आहत थी. पंजाब को खालिस्तानी कहा गया. एक साल तक उनकी इंसल्ट की गई. राकेश टिकैत ने कहा कि कुलविंदर के खिलाफ अगर गलत कार्रवाई हुई तो इसका विरोध होगा. पूरा पंजाब और किसान समुदाय उसके साथ है.

हिमाचल की मंडी सीट से सांसद बनीं कंगना

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74 हजार 755 वोटों से हराया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार उन्हें 5 लाख 37 हजार 22 वोट मिले, जबकि विक्रमादित्य को 4 लाख 62 हजार 267 वोट हासिल हुए.

ये भी पढ़ें- कंगना रनौत को थप्पड़ मारने पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, Cisf जवान के समर्थन में दे डाली सरकार को चेतावनी
ये भी पढ़ें- पहलवान बजरंग पूनिया ने किया Cisf महिला सुरक्षाकर्मी का समर्थन, बोले- किसान मां की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो
ये भी पढ़ें- किसान नेता ने कहा- थप्पड़ मारना गुस्से का इजहार, Cisf जवान पर कार्रवाई हुई तो...

चंडीगढ़: एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोप में सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर (CISF Constable Kulwinder Kaur) कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने कुलविंदर पर आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया है. गुरुवार को घटना सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही थी.

क्या है आईपीसी की धारा 323

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, उसे एक साल तक की जेल की सजा या एक हजार रुपये दोनों की सजा हो सकती है.

क्या है आईपीसी की धारा 341

आईपीसी की धारा 341 गलत तरीके से रोकने के लिए सजा की बात करता है. इसमें कहा गया है अगर कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

कंगना ने दिल्ली में की शिकायत

कंगना को कथित थप्पड़ मारने का मामला गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे का बताया जा रहा है. जब कंगना ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ एयर पोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा था. कंगना दिल्ली जा रहीं थीं. फ्लाइट पकड़ने के लिए वो चंडीगढ़ एयर पोर्ट पर थीं. घटना के बाद कंगना रनौत दिल्ली पहुंचीं और सीआईएसएफ की महानिदेशक मुलाकात करके इसकी शिकायत की.

आरोपी ने क्यों मारा कंगना को थप्पड़?

घटना के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल का भी एक वीडियो सामने आया. जिसमें वो किसान विरोध के संबंध में कंगना के पुराने बयान पर गुस्सा जाहिर कर रही है. आरोपी कांस्टेबल का कहना है कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में बैठे लोग 100 रुपये दिहाड़ी पर आते हैं. मेरी मां उस आंदोलन में बैठी थी.

किसान संगठनों ने किया सीआईएसएफ जवान का समर्थन

पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसान संगठनों ने इस मामले पर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का समर्थन किया है. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कंगना ने गलत बयान दिया था जिससे उसकी भावना आहत थी. पंजाब को खालिस्तानी कहा गया. एक साल तक उनकी इंसल्ट की गई. राकेश टिकैत ने कहा कि कुलविंदर के खिलाफ अगर गलत कार्रवाई हुई तो इसका विरोध होगा. पूरा पंजाब और किसान समुदाय उसके साथ है.

हिमाचल की मंडी सीट से सांसद बनीं कंगना

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74 हजार 755 वोटों से हराया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार उन्हें 5 लाख 37 हजार 22 वोट मिले, जबकि विक्रमादित्य को 4 लाख 62 हजार 267 वोट हासिल हुए.

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