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वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी - Waqf Amendment Bill 2024

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By ANI

Published : Aug 17, 2024, 9:30 PM IST

Waqf Amendment Bill 2024, जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी. इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी. बता दें कि जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं.

JPC on Waqf Amendment Bill to hold first meeting on August 22
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी (ANI)

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक 22 अगस्त को संसद भवन एनेक्सी में होगी. समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल कर रहे हैं. बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्यों को विधेयक और विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस दौरान कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.

विधेयक की जांच करने वाली संसदीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं. बता दें कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में संपन्न हुए संसद के बजट सत्र में विधेयक पेश किया था और आगे की जांच के लिए इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया था. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है.

इसमें स्पष्ट रूप से "वक्फ" को किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है. इसमें "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से संबंधित प्रावधानों को छोड़ने, सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यों को कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को प्रदान करने का भी प्रावधान है जो वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा विधिवत नामित डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे नहीं है, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक-आधारित संरचना प्रदान करता है और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है.

विधेयक में बोहरा और अघाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है. विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रावधान है, जिसके तहत यह तय किया जाता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को बोर्ड के समक्ष केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से दाखिल करने का प्रावधान है. जिससे उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण की संरचना में सुधार किया जा सके और न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सके. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जिन्होंने लोकसभा में विधेयक पेश किया, ने कहा कि जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप देगी.

ये भी पढ़ें - क्या है जेपीसी और कैसे काम करती है? भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार गठित हुई है यह टीम

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक 22 अगस्त को संसद भवन एनेक्सी में होगी. समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल कर रहे हैं. बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि सदस्यों को विधेयक और विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस दौरान कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.

विधेयक की जांच करने वाली संसदीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं. बता दें कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में संपन्न हुए संसद के बजट सत्र में विधेयक पेश किया था और आगे की जांच के लिए इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया था. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है.

इसमें स्पष्ट रूप से "वक्फ" को किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है. इसमें "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से संबंधित प्रावधानों को छोड़ने, सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यों को कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को प्रदान करने का भी प्रावधान है जो वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा विधिवत नामित डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे नहीं है, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक-आधारित संरचना प्रदान करता है और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है.

विधेयक में बोहरा और अघाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है. विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रावधान है, जिसके तहत यह तय किया जाता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को बोर्ड के समक्ष केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से दाखिल करने का प्रावधान है. जिससे उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण की संरचना में सुधार किया जा सके और न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सके. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, जिन्होंने लोकसभा में विधेयक पेश किया, ने कहा कि जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप देगी.

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