श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को सोशल मीडिया पर गलत और दुर्भावनापूर्ण बयानों के एक मामले को लेकर शहर में कई स्थानों पर छापेमारी की. इस मामले पर श्रीनगर पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह छापेमारी शेरगारी पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 के अंतर्गत दर्ज मामले की जांच के तहत की गई हैं.
उन्होंने आगे बताया कि जांच में उन व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो विरोधियों के इशारे और दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में, झूठे और दुर्भावनापूर्ण आख्यान गढ़ने और प्रसारित करने के अभियान को अंजाम देने में आरोपी पाए गए हैं. प्रवक्ता ने कहा कि यह लोगों को गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों में भड़काने के इरादे से किया गया था.
प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने बोनपोरा बटमालू निवासी ओबैस रियाज डार पुत्र रियाज अहमद डार तथा एचएमटी जैनाकोट निवासी साहिल अहमद भट पुत्र नूर मोहम्मद के आवासों की तलाशी ली है, इस तलाशी के लिए एनआईए कोर्ट से वारंट लिया गया था. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं.
वहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि आरोपी कथित तौर पर लोगों को गैरकानूनी गतिविधियों में भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बयान प्रसारित कर रहे थे. अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम करने और भड़काऊ सामग्री को साझा करने या अपलोड करने से बचने का आग्रह किया जाता है, जो झूठे बयानों को बढ़ावा देती है और लोगों, खासकर युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में गुमराह करती है.
पढ़ें: एक्टर एजाज खान की पत्नी फॉलन गुलीवाला गिरफ्तार, घर से जब्त हुए ड्रग्स