बेंगलुरु: शहर के जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने सोमवार को जेडी(एस) विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे और जेडी(एस) विधान परिषद सदस्य सूरज रेवन्ना को यौन शोषण और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के आरोप में सशर्त जमानत दे दी. सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया. सूरज को जेडीएस पार्टी के एक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. ये जमानत 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है.
क्या हैं शर्तें
कोर्ट ने सूरज को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि,उन्हें मामले की जांच में सहयोग करने के साथ-साथ जांचकर्ताओं को पासपोर्ट सौंपना होगा.चार्जशीट दाखिल होने या हस्ताक्षर होने तक अगले छह महीने तक हर दूसरे रविवार को थाने जाना होगा. इस दौरान सबूतों को धमकाने या गवाहों से संपर्क करने का प्रयास नहीं करना होगा.
मामले की पृष्ठभूमि
22 जून को पीड़ित व्यक्ति ने सूरज और उसके करीबी सहयोगी शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक,16 जून को सूरज रेवन्ना ने उसे होलनरसिपुर के घन्नीगढ़ फार्म हाउस में बुलाया और उसके साथ यौन शोषण किया. शिकायत में कहा गया है कि उसने इस मामले का खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है. इस संबंध में पैसे की पेशकश भी की गई. इसके आधार पर होलेनरासीपुर ग्रामीण पुलिस थाने में सूरज रेवन्ना और शिवकुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. बाद में मामले में सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया.
ये भी पढ़ें: यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना की हिरासत अवधि आज हो रही समाप्त