जम्मू: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पुलिस को पत्र लिखकर सुरिंदर कुमार नामक एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसने कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए एक मुस्लिम दरगाह में एक देवता की मूर्ति स्थापित की थी. संस्था ने व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि आरोपी दरगाह के आसपास की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है, जो वक्फ बोर्ड की है. यह दरगाह जम्मू जिले के बिश्नाह तहसील के अंतर्गत चक चुआ गांव में वक्फ की जमीन पर स्थित है.
जम्मू जिले के बिश्नाह थाने के एसएचओ को लिखे पत्र में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की जम्मू इकाई के प्रशासक और कार्यकारी अधिकारी आबिद हुसैन ने पुलिस से दरगाह के अंदर हिंदू देवता की मूर्ति स्थापित करने वाले सुरिंदर कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि यह वक्फ भूमि 14 कनाल और 12 मरला (कनाल एक हेक्टेयर का आठवां हिस्सा होता है और 20 मरला एक कनाल बनाते हैं) खसरा नंबर 46 (नया) पुराने खसरा नंबर 08 के तहत गांव चक चुआ, तहसील बिश्नाह जिला जम्मू में स्थित है.
27 जुलाई को दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति ईटीवी भारत को मिली है. भाजपा नेता डॉ. दरखशां अंद्राबी जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वक्फ मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. अंद्राबी ने कथित तौर पर पिछले साल इस क्षेत्र का दौरा किया था.
पत्र में कहा गया है कि यह संपत्ति मुसलमानों की है और जम्मू से लगभग 25 किलोमीटर दूर बिश्नाह तहसील के चक चुआ गांव में कब्रिस्तान की भूमि के रूप में अधिसूचित है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने एसआरओ संख्या 95, दिनांक 19.03.1981 के अनुसार भूमि को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में अधिसूचित किया है. दिलचस्प बात यह है कि गांव में केवल तीन मुस्लिम परिवार रहते हैं. अधिकांश मुस्लिम परिवार 1947 में कुख्यात जम्मू नरसंहार के बाद इस क्षेत्र से पलायन कर गए थे.
पत्र में आगे लिखा है कि वक्फ बोर्ड के फील्ड स्टाफ ने रिपोर्ट दी है कि सुरिंदर कुमार नामक व्यक्ति ने वक्फ भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए दरगाह के अंदर एक हिंदू देवता की मूर्ति स्थापित की है. चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराधी पर मामला दर्ज करें ताकि क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव खराब न हो.
राजस्व विभाग से मंजूरी के बाद होगी कार्रवाई...
बिश्नाह पुलिस ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र लिखे जाने के बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ईटीवी भारत को फोन पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें अभी तक राजस्व विभाग से भूमि अधिग्रहण का आवेदन नहीं मिला है. हमें वक्फ बोर्ड से एक आवेदन मिला है और हमने राजस्व विभाग से विवरण मांगा है. जब तक हमें राजस्व विभाग से मंजूरी नहीं मिल जाती, हम कार्रवाई नहीं कर सकते.
आबिद हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि बिश्नाह गांव में वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का मामला कई बार जम्मू के डिप्टी कमिश्नर, राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मैंने बिश्नाह के तहसीलदार से मुलाकात की और उनसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुझे उम्मीद है कि इस बार पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करेगी.
जम्मू में वक्फ बोर्ड की 1400 कनाल भूमि पर अतिक्रमण...
सूत्रों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की 1400 कनाल से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें अकेले जम्मू जिले में 600 कनाल से अधिक भूमि हड़पी गई है. पिछले सप्ताह एक आरटीआई आवेदन से भी इसका पता चला है. सामाजिक कार्यकर्ता एमएम शुजा द्वारा 22 जुलाई को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने खुलासा किया है कि जम्मू क्षेत्र में लोगों द्वारा 1400 कनाल से अधिक वक्फ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. आरटीआई से पता चला है कि बिश्नाह, अखनूर, आरएस पुरा, गांधी नगर, डिगियाना, बठिंडी और सुंजवान सहित जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है.
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