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जम्मू-कश्मीर: HC ने याचिकाकर्ता को दी अंतरिम राहत, सेना की आपत्तियां खारिज! - High Court

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ठेकेदार द्वारा दायर याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसे इस रणनीतिक राजमार्ग के चल रहे चौड़ीकरण और उन्नयन के हिस्से के रूप में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर चिनार के पेड़ों को काटने का काम सौंपा गया था. पढ़ें पूरी खबर...

J&K: HC Grants Interim Relief to petitioner, Army Objections Overruled!
जम्मू-कश्मीर: HC ने याचिकाकर्ता को दी अंतरिम राहत, सेना की आपत्तियां खारिज!
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 21, 2024, 4:39 PM IST

श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर): जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ठेकेदार द्वारा दायर याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नारबल से बारामूला राजमार्ग तक पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निकासी से संबंधित एक मामले में याचिकाकर्ता राजा शब्बीर अहमद को अंतरिम राहत दी है.

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि, नरबल से बारामूला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण के तहत आने वाले चिनार के पेड़ों की बिक्री के लिए लकड़ी व्यापारियों और निष्कर्षण ठेकेदारों के संबंध में ई-नीलामी के लिए प्रतिवादियों द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, उन्होंने उक्त कार्य के लिए आवेदन किया था. इसके बाद, उन्होंने बोली जीत ली और नरबल से बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग तक चिनार के पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजमार्ग के किनारे जहां भी सेना के शिविर स्थित हैं, उन्हें पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जा रही है और अब उन्होंने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जैसे ही वह उन क्षेत्रों में पहुंचा जहां सेना के शिविर स्थित हैं, उसे सेना के अधिकारियों ने काम के निष्पादन के लिए रोक दिया और चिनार के पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी.

याचिकाकर्ता की यह भी शिकायत है कि उन्होंने इस मामले को सेना के अधिकारियों के समक्ष उठाने और समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रतिवादियों से कई बार निवेदन किया, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम छूट का मामला बनता है. याचिकाकर्ता के दावों की प्रथम दृष्टया वैधता पर विश्वास करते हुए, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम हस्तक्षेप की अनुमति दी.

सेना को नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर तत्काल विचार करने का भी निर्देश दिया गया. इसके अलावा, मामले की आवश्यकताओं को एक सप्ताह के भीतर दायर किया जाना है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अप्रैल, 2024 को निर्धारित है.

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श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर): जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ठेकेदार द्वारा दायर याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नारबल से बारामूला राजमार्ग तक पेड़ों की कटाई और लकड़ी की निकासी से संबंधित एक मामले में याचिकाकर्ता राजा शब्बीर अहमद को अंतरिम राहत दी है.

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि, नरबल से बारामूला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण के तहत आने वाले चिनार के पेड़ों की बिक्री के लिए लकड़ी व्यापारियों और निष्कर्षण ठेकेदारों के संबंध में ई-नीलामी के लिए प्रतिवादियों द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, उन्होंने उक्त कार्य के लिए आवेदन किया था. इसके बाद, उन्होंने बोली जीत ली और नरबल से बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग तक चिनार के पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजमार्ग के किनारे जहां भी सेना के शिविर स्थित हैं, उन्हें पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जा रही है और अब उन्होंने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जैसे ही वह उन क्षेत्रों में पहुंचा जहां सेना के शिविर स्थित हैं, उसे सेना के अधिकारियों ने काम के निष्पादन के लिए रोक दिया और चिनार के पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी.

याचिकाकर्ता की यह भी शिकायत है कि उन्होंने इस मामले को सेना के अधिकारियों के समक्ष उठाने और समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रतिवादियों से कई बार निवेदन किया, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम छूट का मामला बनता है. याचिकाकर्ता के दावों की प्रथम दृष्टया वैधता पर विश्वास करते हुए, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम हस्तक्षेप की अनुमति दी.

सेना को नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर तत्काल विचार करने का भी निर्देश दिया गया. इसके अलावा, मामले की आवश्यकताओं को एक सप्ताह के भीतर दायर किया जाना है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अप्रैल, 2024 को निर्धारित है.

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