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पिछले साल रद्द कर दिया गया था प्रवेश, SC ने मेडिकल सीट बनाने का दिया निर्देश - SC directs creation of medical seat

SC directs creation of a medical seat : सुप्रीम कोर्ट ने उस छात्र के लिए मेडिकल सीट बनाने का निर्देश दिया जिसका प्रवेश पिछले साल रद्द कर दिया गया था. शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार और कॉलेज को निर्देश दिया कि वह छात्र को 50-50 हजार रुपये मुआवजा भी दें.

SC directs creation of a medical seat
SC ने मेडिकल सीट बनाने का दिया निर्देश
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By Sumit Saxena

Published : Mar 30, 2024, 5:55 PM IST

Updated : Apr 2, 2024, 3:47 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एक मेडिकल कॉलेज को एक छात्र को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. शीर्ष कोर्ट का कहना है कि असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध और मनमाने रवैये के कारण छात्र को एमबीबीएस (यूजी) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है.

न्यायमूर्ति बी आर गवई, राजेश बिंदल और संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, 'प्रवेश को अवैध और मनमाने ढंग से रद्द करने के कारण हम कॉलेज और महाराष्ट्र सरकार को अपीलकर्ता को एक वर्ष की अवधि से वंचित करने और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये (प्रत्येक 50,000/- रुपये) का मुआवजा देने का भी निर्देश देते हैं.'

पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले जज ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता (छात्र) को एमबीबीएस (यूजी) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में 'भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्ति के महाराष्ट्र के मूल निवासी ओबीसी श्रेणी' में वर्ष 2024 से एक अतिरिक्त सीट सृजित कर प्रवेश प्रदान किया जाए.' पीठ ने अतिरिक्त सीट बनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि NEET UG 2024 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सीटों के कोटे में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का प्रवेश रद्द करने का आदेश 9 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था और बिना किसी देरी के 10 अगस्त, 2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी. पीठ ने 20 मार्च को दिए एक फैसले में कहा था कि 'अपीलकर्ता अगले सत्र यानी NEET UG-2024 में उसी कॉलेज में एमबीबीएस (यूजी) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में अपनी सीट की बहाली का हकदार है.'

ये है मामला : शीर्ष अदालत का फैसला बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों की आलोचना करते हुए छात्र वंश द्वारा दायर अपील पर आया. उच्च न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, 5 सितंबर, 2023 को अपीलकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सूचना विवरणिका के खंड 4.8 और 9.4.4 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. यह माना गया कि चूंकि अपीलकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय रक्षा कर्मियों (डीईएफ) के बच्चों की श्रेणी में निर्दिष्ट आरक्षण का चयन नहीं किया था, इसलिए उसे विलंबित चरण में इस तरह का दावा करने से रोक दिया गया था, क्योंकि यह अनुचित था.

अपीलकर्ता महाराष्ट्र का निवासी था और उसके पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में कार्यरत थे. अपीलकर्ता ने पिता की राज्य के बाहर तैनाती के कारण कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई महाराष्ट्र के बाहर से की थी. अपीलकर्ता एनईईटी-यूजी, 2023 में शामिल हुआ और सिलेक्शन होने पर उसे 4 अगस्त, 2023 को राज्य सामान्य प्रवेश सेल, महाराष्ट्र द्वारा एक अनंतिम चयन पत्र जारी किया गया. एक कॉलेज में सीट आवंटित की गई. उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और प्रवेश शुल्क के रूप में 13,500/- रुपये की राशि का भुगतान किया. उसने महाराष्ट्र राज्य का निवासी होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग/गैर-क्रीमी लेयर (ओबीसी/एनसीएल) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन किया था.

हालांकि, बिना नोटिस जारी किए और अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना, मेडिकल कॉलेज ने 9 अगस्त, 2023 को एक पत्र/संचार जारी कर उसका प्रवेश रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि कारण बताने का मौका दिए बिना अपीलकर्ता का प्रवेश रद्द करने वाला कॉलेज द्वारा जारी पत्र अवैध और मनमाना है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए.

जस्टिस मेहता ने कहा कि 'निर्विवाद रूप से उत्तरदाताओं के असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध और मनमाने दृष्टिकोण के कारण और न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी के कारण अपीलकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में उसके उचित प्रवेश से अवैध रूप से वंचित किया गया है.'

सत्र शुरू हुए छह माह से अधिक का समय बीत चुका है.महाराष्ट्र राज्य कोटा के किसी भी कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं है. पीलकर्ता के लिए एक सीट बनाने का निर्देश देते हुए, पीठ ने कहा कि अब इस बात पर विचार किया जाना है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को पुनर्स्थापनात्मक राहत के उपाय क्या प्रदान किए जा सकते हैं.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एक मेडिकल कॉलेज को एक छात्र को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. शीर्ष कोर्ट का कहना है कि असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध और मनमाने रवैये के कारण छात्र को एमबीबीएस (यूजी) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है.

न्यायमूर्ति बी आर गवई, राजेश बिंदल और संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, 'प्रवेश को अवैध और मनमाने ढंग से रद्द करने के कारण हम कॉलेज और महाराष्ट्र सरकार को अपीलकर्ता को एक वर्ष की अवधि से वंचित करने और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये (प्रत्येक 50,000/- रुपये) का मुआवजा देने का भी निर्देश देते हैं.'

पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले जज ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता (छात्र) को एमबीबीएस (यूजी) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में 'भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्ति के महाराष्ट्र के मूल निवासी ओबीसी श्रेणी' में वर्ष 2024 से एक अतिरिक्त सीट सृजित कर प्रवेश प्रदान किया जाए.' पीठ ने अतिरिक्त सीट बनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि NEET UG 2024 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सीटों के कोटे में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का प्रवेश रद्द करने का आदेश 9 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था और बिना किसी देरी के 10 अगस्त, 2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी. पीठ ने 20 मार्च को दिए एक फैसले में कहा था कि 'अपीलकर्ता अगले सत्र यानी NEET UG-2024 में उसी कॉलेज में एमबीबीएस (यूजी) पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में अपनी सीट की बहाली का हकदार है.'

ये है मामला : शीर्ष अदालत का फैसला बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों की आलोचना करते हुए छात्र वंश द्वारा दायर अपील पर आया. उच्च न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, 5 सितंबर, 2023 को अपीलकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सूचना विवरणिका के खंड 4.8 और 9.4.4 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है. यह माना गया कि चूंकि अपीलकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय रक्षा कर्मियों (डीईएफ) के बच्चों की श्रेणी में निर्दिष्ट आरक्षण का चयन नहीं किया था, इसलिए उसे विलंबित चरण में इस तरह का दावा करने से रोक दिया गया था, क्योंकि यह अनुचित था.

अपीलकर्ता महाराष्ट्र का निवासी था और उसके पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में हेड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में कार्यरत थे. अपीलकर्ता ने पिता की राज्य के बाहर तैनाती के कारण कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई महाराष्ट्र के बाहर से की थी. अपीलकर्ता एनईईटी-यूजी, 2023 में शामिल हुआ और सिलेक्शन होने पर उसे 4 अगस्त, 2023 को राज्य सामान्य प्रवेश सेल, महाराष्ट्र द्वारा एक अनंतिम चयन पत्र जारी किया गया. एक कॉलेज में सीट आवंटित की गई. उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और प्रवेश शुल्क के रूप में 13,500/- रुपये की राशि का भुगतान किया. उसने महाराष्ट्र राज्य का निवासी होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग/गैर-क्रीमी लेयर (ओबीसी/एनसीएल) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन किया था.

हालांकि, बिना नोटिस जारी किए और अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना, मेडिकल कॉलेज ने 9 अगस्त, 2023 को एक पत्र/संचार जारी कर उसका प्रवेश रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि कारण बताने का मौका दिए बिना अपीलकर्ता का प्रवेश रद्द करने वाला कॉलेज द्वारा जारी पत्र अवैध और मनमाना है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए.

जस्टिस मेहता ने कहा कि 'निर्विवाद रूप से उत्तरदाताओं के असंवेदनशील, अन्यायपूर्ण, अवैध और मनमाने दृष्टिकोण के कारण और न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी के कारण अपीलकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में उसके उचित प्रवेश से अवैध रूप से वंचित किया गया है.'

सत्र शुरू हुए छह माह से अधिक का समय बीत चुका है.महाराष्ट्र राज्य कोटा के किसी भी कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं है. पीलकर्ता के लिए एक सीट बनाने का निर्देश देते हुए, पीठ ने कहा कि अब इस बात पर विचार किया जाना है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को पुनर्स्थापनात्मक राहत के उपाय क्या प्रदान किए जा सकते हैं.

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Last Updated : Apr 2, 2024, 3:47 PM IST
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