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हैदराबाद में एक महीने के लिए धारा 144 लागू, इन चीजों की नहीं अनुमति, जानें क्यों लिया गया फैसला

हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की है.

हैदराबाद में एक महीने के लिए धारा 144 लागू
हैदराबाद में एक महीने के लिए धारा 144 लागू (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

हैदराबाद: तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को 28 नवंबर तक शहर में जुलूस, धरना और सार्वजनिक बैठकों पर निषेधाज्ञा जारी की है. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी वी आनंद ने पीटीआई को बताया कि उनके सामने विश्वसनीय जानकारी रखी गई है कि कई संगठन/पार्टियां धरना और विरोध प्रदर्शन का सहारा लेकर हैदराबाद शहर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.

इस संबंध में अधिकारियों ने एक अधिसूचना भी जारी की है. अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी शख्स या लोगों के समूह को कोई भी भाषण देने, या चित्र कोई भी प्रतीक, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के मैसेज आदि प्रदर्शित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की संभावना है.

हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं
पीटीआई के अनुसार अधिसूचना में कहा गया है कि केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन की अनुमति है और हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं भी किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.

जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करने पर उचित दंड प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. यह आदेश 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार जुलूस, शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को इस आदेश के क्रियान्वयन से छूट दी गई है. बता दें यह आदेश धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली और गोवर्धन पूजा के साथ त्योहारी सप्ताह शुरू होने से एक दिन पहले जारी किया गया है.

बीजेपी का विरोध
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस कदम का विरोध किया है. विपक्षी पार्टी ने इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि यह सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकने की साजिश है.

इस संबंध में आंध्र प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष विष्णु वर्धन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट किया, "पहले कांग्रेस ने दिवाली से पहले हैदराबाद और सिकंदराबाद में धारा 144 लागू की, जिससे लोगों के इकट्ठा होने और आवाजाही पर रोक लगी. फिर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से दिवाली की शुभकामनाएं देकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया. हालांकि, उन्होंने पोस्ट को हटा दिया है, लेकिन इससे हिंदुओं के प्रति उनकी असली मंशा और नफरत सामने आ गई है."

बीजेपी की तेलंगाना इकाई के कोषाध्यक्ष शांतिकुमार ने भी इस कदम का विरोध करते हुए कहा, "एक बार फिर, कांग्रेस शासित तेलंगाना में हिंदुओं को उनके त्योहारों को स्वतंत्र रूप से मनाने से रोका जा रहा है. दिवाली से ठीक पहले, हैदराबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे लोगों के इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर रोक लगी है."

यह भी पढ़ें- जानें कब से जनगणना शुरू करेगी सरकार? 2028 तक होगा लोकसभा सीटों का परिसीमन, सूत्रों का दावा

हैदराबाद: तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को 28 नवंबर तक शहर में जुलूस, धरना और सार्वजनिक बैठकों पर निषेधाज्ञा जारी की है. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी वी आनंद ने पीटीआई को बताया कि उनके सामने विश्वसनीय जानकारी रखी गई है कि कई संगठन/पार्टियां धरना और विरोध प्रदर्शन का सहारा लेकर हैदराबाद शहर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.

इस संबंध में अधिकारियों ने एक अधिसूचना भी जारी की है. अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी शख्स या लोगों के समूह को कोई भी भाषण देने, या चित्र कोई भी प्रतीक, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के मैसेज आदि प्रदर्शित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की संभावना है.

हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं
पीटीआई के अनुसार अधिसूचना में कहा गया है कि केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन की अनुमति है और हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं भी किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.

जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करने पर उचित दंड प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. यह आदेश 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार जुलूस, शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को इस आदेश के क्रियान्वयन से छूट दी गई है. बता दें यह आदेश धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली और गोवर्धन पूजा के साथ त्योहारी सप्ताह शुरू होने से एक दिन पहले जारी किया गया है.

बीजेपी का विरोध
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस कदम का विरोध किया है. विपक्षी पार्टी ने इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि यह सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकने की साजिश है.

इस संबंध में आंध्र प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष विष्णु वर्धन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट किया, "पहले कांग्रेस ने दिवाली से पहले हैदराबाद और सिकंदराबाद में धारा 144 लागू की, जिससे लोगों के इकट्ठा होने और आवाजाही पर रोक लगी. फिर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से दिवाली की शुभकामनाएं देकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया. हालांकि, उन्होंने पोस्ट को हटा दिया है, लेकिन इससे हिंदुओं के प्रति उनकी असली मंशा और नफरत सामने आ गई है."

बीजेपी की तेलंगाना इकाई के कोषाध्यक्ष शांतिकुमार ने भी इस कदम का विरोध करते हुए कहा, "एक बार फिर, कांग्रेस शासित तेलंगाना में हिंदुओं को उनके त्योहारों को स्वतंत्र रूप से मनाने से रोका जा रहा है. दिवाली से ठीक पहले, हैदराबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे लोगों के इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर रोक लगी है."

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