महेंद्रगढ़: हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार की सुबह जीएल पब्लिक स्कूल (GL Public School) की बस पलट गई. इस हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा घायल बताये जा रहे हैं. सबसे ज्यादा दहलाने वाली बात ये है कि स्कूल की प्रिंसिपल को इसका पता था कि ड्राइवर ने शराब पी है. बताया जा रहा है कि हादसे से करीब 30 मिनट पहले ग्रामीणों ने रास्ते में बस को रोका था. उन्हें पता चला कि ड्राइवर शराब के नशे में है. लोगों ने इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी लेकिन प्रिंसिपल ने बात को हवा में उड़ा दिया और उसी ड्राइवर को बस चलाने की अनुमति दे दी.
प्रिंसिपल को बताने के आधे घंटे बाद हादसा
ग्रामीणों ने जब प्रिसिंपल को फोन करके बताया कि बस का ड्राइवर शराब के नशे में है, तो उसके करीब 30 मिनट बाद ही आग जाकर बस पलट गई, जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई. हादसे के बाद घायल बच्चों ने भी अस्पताल में ये बात बताई कि बस का ड्राइवर शराब के नशे में था. बच्चे ने ये भी कहा कि वो बस को करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था. अचानक मोड़ आया तो वो बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस पलट गई.
प्रिंसिपल को फोन करने वाले लड़के का बयान लिया गया
इस बात की पुष्टि डीएसपी महेंद्र राणा ने भी किया है. डीएसपी ने कहा कि उन्हें पता चला है कि रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने बस को रोककर स्कूल के प्रिंसिपल को फोन पर बताया था कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है. डीएसपी के मुताबिक जिस लड़के ने प्रिंसिपल को फोन किया था, उसका भी बयान दर्ज किया गया है. आगे की जांच की जा रही है.
ड्राइवर के मेडिकल में शराब की पुष्टि
डीएसपी महेंद्र राणा ने ये बात स्वीकार की है कि पुलिस की जांच में ये बात सच पाई गई है कि ड्राइवर ने शराब पी थी. ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई है. महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति राव, सचिव होशियार सिंह और ड्राइवर धर्मेंद्र शामिल है.
स्कूल के सभी संचालकों की जानकारी ली जा रही है- डीएसपी
पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है. डीएसपी ने बताया कि शिक्षा विभाग से इसकी जानकारी ली जा रही है कि स्कूल के संचालन में कौन-कौन लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं. उनकी क्या भूमिका थी. सभी जानकारी मिलने के बात उनके नाम भी एफआईआर में शामिल किया जायेगा. पुलिस के मुताबिक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था. उसको लेकर भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा लगाई गई है.