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हिज्ब-उत-तहरीर मामला: एनआईए ने तमिलनाडु में 12 स्थानों पर तलाशी ली, दो गिरफ्तार - Hizb ut Tahrir case NIA

Hizb ut Tahrir case NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में 12 स्थानों पर तलाशी ली. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है पढ़ें पूरी खबर...

Hizb ut Tahrir case NIA
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
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By ANI

Published : Jun 30, 2024, 11:53 AM IST

चेन्नई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार सुबह हिज्ब-उत-तहरीर मामले के सिलसिले में तमिलनाडु भर में 12 स्थानों पर तलाशी शुरू की. इसमें इरोड जिले के दो स्थान शामिल हैं. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपी अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक संगठन हिज्ब-उत-तहरीर से जुड़े हैं.

एनआईए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तंजावुर जिले के अब्दुल रहमान और मुजीबुर रहमान उर्फ ​​मुजीबुर रहमान अल्थम साहिब के रूप में की गई है.

एनआईए ने 2021 में मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. यह मामला शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 (1) (बी) के तहत तमिलनाडु के मदुरै शहर के थिदीर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.

जिसमें मोहम्मद इकबाल ने अपने फेसबुक अकाउंट 'थुंगा विझिगल रेंडू इज इन काजीमार स्ट्रीट' का इस्तेमाल ऐसे पोस्ट अपलोड करने के लिए किया था, जो एक विशेष समुदाय को बदनाम करते थे और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक तरीके से विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देते थे.

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एनआईए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तंजावुर जिले के अब्दुल रहमान और मुजीबुर रहमान उर्फ ​​मुजीबुर रहमान अल्थम साहिब के रूप में की गई है.

एनआईए ने 2021 में मदुरै हिज्ब-उत-तहरीर मामले में तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. यह मामला शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 (1) (बी) के तहत तमिलनाडु के मदुरै शहर के थिदीर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.

जिसमें मोहम्मद इकबाल ने अपने फेसबुक अकाउंट 'थुंगा विझिगल रेंडू इज इन काजीमार स्ट्रीट' का इस्तेमाल ऐसे पोस्ट अपलोड करने के लिए किया था, जो एक विशेष समुदाय को बदनाम करते थे और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक तरीके से विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देते थे.

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