नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को राहत दी है. हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित रेप के मामले में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने के राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि दिसंबर 2023 के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.
दरअसल शाहनवाज हुसैन के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला ने सेशंस जज के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सेशंस कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए शाहनवाज हुसैन को समन जारी करने के आदेश को निरस्त कर दिया था. 11 अक्टूबर 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन वैभव मेहता ने दिल्ली पुलिस के कैंसिलेशन रिपोर्ट को खारिज करते हुए आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत आरोपों पर संज्ञान लेते हुए समन जारी करने का आदेश दिया था.
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इस मामले की शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस के कैंसिलेशन रिपोर्ट का विरोध करते हुए अर्जी दाखिल की थी. शाहनवाज हुसैन पर आरोप था कि वह अप्रैल 2018 में शिकायतकर्ता को एक फार्म हाउस में ले गए. फार्म हाउस में महिला को नशीली चीज देकर उसके साथ रेप करने का आरोप है. महिला के मुताबिक शाहनवाज हुसैन ने घटना का वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसका अंजाम बुरा होगा. महिला ने कहा था कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया.
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