रांचीः लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईडी को 10 जून से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. उन्होंने ईडी के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को होगी.
दरअसल, रांची के बड़गांई स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 31 जनवरी की शाम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. उसी रात हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. उसके बाद से हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं.
पूर्व में उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट खारिज कर चुकी है. 31 जनवरी से अब तक सिर्फ एक बार हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आने का तब मौका मिला था, जब उन्होंने अपने चाचा के निधन पर उनके श्राद्धकर्म में शामिल होने का आग्रह किया था.
बता दें कि सोमवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इससे पहले उन्होंने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली थी.
बता दें कि हेमंत सोरेन की याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है और ईडी ने उन पर कार्रवाई की है. जबकि उससे संबंधित एक भी दस्तावेज ईडी के पास नहीं हैं. इस जमीन की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसे किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रासफर नहीं किया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि मामले में पीएमएलए के तहत शेड्यूल ऑफेंस का केस बनता ही नहीं है.
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