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डॉक्टर सुसाइड मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टली - AAP MLA PRAKASH JARWAL

PRAKASH JARWAL CASE: कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था.

डॉक्टर सुसाइड मामले में प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई
डॉक्टर सुसाइड मामले में प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 30, 2024, 9:09 AM IST

Updated : Jul 30, 2024, 4:46 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को करने का आदेश दिया.

9 जुलाई को विधिक सहायता प्राधिकार ने दोषियों की भुगतान क्षमता और पीड़ित पर हुए प्रभाव का आकलन संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था. इसके पहले 18 मई को दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी करने में अभियोजन पक्ष की ओर से आए खर्च का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था.

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला
28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ेंः आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ये भी पढ़ेंः दिल्ली में अपराध को लेकर सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला, कहा- 'दिल्ली में खुलेआम हो रहा अपराध'

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को करने का आदेश दिया.

9 जुलाई को विधिक सहायता प्राधिकार ने दोषियों की भुगतान क्षमता और पीड़ित पर हुए प्रभाव का आकलन संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था. इसके पहले 18 मई को दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी करने में अभियोजन पक्ष की ओर से आए खर्च का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था.

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला
28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

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Last Updated : Jul 30, 2024, 4:46 PM IST
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