नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई आठ नवंबर को करने का आदेश दिया. साथ ही पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी आठ नवंबर तक जारी रहेगी. समयाभाव की वजह से सोमवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.
इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भी याचिका दायर कर पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया है. यूपीएससी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया था. यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि पूजा खेडकर की ओर से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया उसमें झूठा बयान दिया गया है कि यूपीएससी द्वारा उसका बायोमेट्रिक्स एकत्रित किया है. उनकी तरफ से अभी तक किसी उम्मीदवार का बायोमेट्रिक्स नहीं लिया गया है. पूजा खेडकर ने झूठा हलफनामा इसलिए दिया है ताकि अपने पक्ष में फैसला करवा सके. यूपीएससी की तरफ से ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में दाखिल कर रखी है, जिसपर हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी की है. बता दें कि हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अगस्त को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
यह है मामला: बता दें कि पूजा खेडकर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थीं. इसके बाद कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेडकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी और पूजा खेडकर को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था. लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंचीं, जिसके बाद 18 जुलाई को पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को गिरफ्तार किया था. पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है.
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