नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी तुरंत रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी है. दलील दी है कि गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश दोनों अवैध हैं. तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा किया जाए. उन्होंने कोर्ट से 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी जिस पर 27 मार्च को सुनवाई होगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई और कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद हाईकोर्ट का रूख किया था. सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उच्च न्यायालय होली के लिए बंद था. शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को "विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए" 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. हाईकोर्ट के Federal Anti-Money Laundering Agency द्वारा दंड की कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करा दिया गया था. इसके कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. अब 27 मार्च को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ सुबह 10.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी.
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बता दें, याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि वह केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "मुखर आलोचक" हैं. वह एक विपक्षी नेता हैं और इंडिया ब्लॉक में भागीदार हैं, और ईडी, जो केंद्र सरकार के अधीन है नियंत्रण को "हथियार" बना दिया गया है और उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं. जबकि, ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ. इसके बदले में उन्होंने आप पार्टी को रिश्वत दी.
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