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Delhi: दिल्ली में युवाओं को उम्र पूछकर परोसी जाएगी शराब! - DELHI LIQUOR AGE PROOF RULE

-दिल्ली के क्लब, रेस्टोरेंट और बार में शराब परोसे जाने से पहले चेक होंगे आईडी प्रूफ

दिल्ली में शराब पीने की उम्र पर सरकार सख्त
दिल्ली में शराब पीने की उम्र पर सरकार सख्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 11, 2024, 5:37 PM IST

Updated : Dec 11, 2024, 5:59 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में नियमित निरीक्षणों के दौरान दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पाया कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स में 25 वर्ष से कम आयु के युवा भी शराब पी रहे हैं. निरीक्षणों में यह भी पता चला कि कुछ लोग 25 वर्ष की आयु पूरी करने का दिखावा करके शराब पी रहे हैं.

अब दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले राजधानी के होटलों, क्लबों और रेस्ट के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र के नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद एज वेरिफाई करने के लिए आईडी प्रूफ चेक किए जाएंगे. दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही परोसी जाती है.

ये मिल रहीं थीं शिकायतेंः अधिकारियों ने बताया कि विभाग को यह भी शिकायतें मिली थी कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी कम आयु के व्यक्तियों को शराब परोस रहे हैं. दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या एजेंट 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा या वितरित नहीं करेगा.

आयु प्रतिबंध मानदंडों के उल्लंघन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई. विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है, "सभी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट (एचसीआर) के लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है. सरकार द्वारा जारी आईडी के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है.

इसके अलावा, विभाग ने एचसीआर लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों की आयु को केवल भौतिक आईडी के माध्यम से सत्यापित करें, न कि लोगों द्वारा अपने मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के माध्यम से, ताकि नकली या संपादित डिजिटल आईडी के उपयोग को कम किया जा सके.

शराब पीने की कानूनी आयु मानदंड का उल्लंघन दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करता है. दिल्ली में शराब पीने की कानूनी आयु एक लंबित मुद्दा था. आबकारी नीति 2021-22 के तहत, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, शराब पीने की कानूनी आयु को घटाकर 21 वर्ष करने की योजना थी, लेकिन यह अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि नीति स्वयं भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के घेरे में आ गई.

इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसरण में, आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-शपथ लेने और होटलों, क्लबों और रेस्तरां में प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. विभाग ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसके उपयोग से दूर रहने के लिए जागरूकता पैदा करें.

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में नियमित निरीक्षणों के दौरान दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पाया कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स में 25 वर्ष से कम आयु के युवा भी शराब पी रहे हैं. निरीक्षणों में यह भी पता चला कि कुछ लोग 25 वर्ष की आयु पूरी करने का दिखावा करके शराब पी रहे हैं.

अब दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले राजधानी के होटलों, क्लबों और रेस्ट के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र के नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद एज वेरिफाई करने के लिए आईडी प्रूफ चेक किए जाएंगे. दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही परोसी जाती है.

ये मिल रहीं थीं शिकायतेंः अधिकारियों ने बताया कि विभाग को यह भी शिकायतें मिली थी कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी कम आयु के व्यक्तियों को शराब परोस रहे हैं. दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या एजेंट 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा या वितरित नहीं करेगा.

आयु प्रतिबंध मानदंडों के उल्लंघन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई. विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है, "सभी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट (एचसीआर) के लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है. सरकार द्वारा जारी आईडी के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है.

इसके अलावा, विभाग ने एचसीआर लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों की आयु को केवल भौतिक आईडी के माध्यम से सत्यापित करें, न कि लोगों द्वारा अपने मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के माध्यम से, ताकि नकली या संपादित डिजिटल आईडी के उपयोग को कम किया जा सके.

शराब पीने की कानूनी आयु मानदंड का उल्लंघन दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करता है. दिल्ली में शराब पीने की कानूनी आयु एक लंबित मुद्दा था. आबकारी नीति 2021-22 के तहत, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, शराब पीने की कानूनी आयु को घटाकर 21 वर्ष करने की योजना थी, लेकिन यह अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि नीति स्वयं भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के घेरे में आ गई.

इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसरण में, आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-शपथ लेने और होटलों, क्लबों और रेस्तरां में प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. विभाग ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसके उपयोग से दूर रहने के लिए जागरूकता पैदा करें.

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Last Updated : Dec 11, 2024, 5:59 PM IST
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