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फर्जी बम की धमकी मामला: सोशल मीडिया मंचों को गलत सूचनाएं हटाने संबंधी परामर्श सरकार ने जारी किया

Bomb Threats To Flights, विमानों को बम से उड़ाने की मिल रही धमकियों के बीच सरकार ने सोशल मीडिया के लिए परामर्श जारी किया.

विमानों को बम से उड़ाने की धमकी
Bomb Threats To Flights (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

नई दिल्ली : विमानन कंपनियों को उनके विमानों को बम से उड़ाने की मिल रही फर्जी धमकियों को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से कहा है कि वे उचित सावधानी बरतें. साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर गलत सूचना को तुरंत हटा दें या फिर उस तक पहुंच को बाधित करें.

इस संबंध में केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह की गलत सूचना को हटाने या फिर उस तक पहुंच को रोकने के अलावा सोशल मीडिया मंच संचालकों का ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ 2023 (बीएनएसएस) के तहत दायित्व है कि वे अपने मंच के किसी भी उपयोगकर्ता की ओर से किए गए अपराध की अनिवार्य रूप से शिकायत करें. इसके अंर्तगत भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध भी शामिल हैं.

साथ ही सरकार ने जारी परामर्श में सोशल मीडिया मंच संचालकों को लेकर कहा है कि वे आईटी नियमों के तहत अपने पास मौजूद जानकारियां मुहैया कराने तथा जांच एजेंसियों को 72 घंटे तक की तय समय सीमा के अंदर सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं.

सरकार की ओर से इस दिशा में यह कदम उठाया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते 12 दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 275 से अधिक प्लेनों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली चुकी हैं. इसमें अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया मंचों के जरिये दी गईं. इसी क्रम में शुक्रवार को ही भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 25 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकियां दी गईं.

ये भी पढ़ें - विमान में बम की धमकी की वजह से आए व्यवधान से कितना होता है नुकसान ? जानें किस-किस चीज का करना होता है पेमेंट ?

नई दिल्ली : विमानन कंपनियों को उनके विमानों को बम से उड़ाने की मिल रही फर्जी धमकियों को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से कहा है कि वे उचित सावधानी बरतें. साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर गलत सूचना को तुरंत हटा दें या फिर उस तक पहुंच को बाधित करें.

इस संबंध में केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह की गलत सूचना को हटाने या फिर उस तक पहुंच को रोकने के अलावा सोशल मीडिया मंच संचालकों का ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ 2023 (बीएनएसएस) के तहत दायित्व है कि वे अपने मंच के किसी भी उपयोगकर्ता की ओर से किए गए अपराध की अनिवार्य रूप से शिकायत करें. इसके अंर्तगत भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध भी शामिल हैं.

साथ ही सरकार ने जारी परामर्श में सोशल मीडिया मंच संचालकों को लेकर कहा है कि वे आईटी नियमों के तहत अपने पास मौजूद जानकारियां मुहैया कराने तथा जांच एजेंसियों को 72 घंटे तक की तय समय सीमा के अंदर सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं.

सरकार की ओर से इस दिशा में यह कदम उठाया जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते 12 दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 275 से अधिक प्लेनों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली चुकी हैं. इसमें अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया मंचों के जरिये दी गईं. इसी क्रम में शुक्रवार को ही भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 25 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकियां दी गईं.

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