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पाकिस्तानी महिला को गुजरात की गोधरा कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला - Pakistani Lady Sentenced Jail

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 5, 2024, 3:34 PM IST

Pakistani Lady Sentenced Jail : भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध ठीक नहीं है, लेकिन, विदेश नीति और कुछ प्रावधानों के चलते लोग विशेष कारणों से पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आते-जाते रहते हैं. इसी बीच खबर यह है कि विजिटर वीजा पर पाकिस्तान से भारत के गुजरात आई एक पाकिस्तानी महिला को अब भारतीय जेल की हवा खानी पड़ेगी. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

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गोधरा: गुजरात के गोधरा में अवैध रूप से रह रही एक पाकिस्तानी महिला को गोधरा कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है. महिला, हजरबानू सिद्दीक सुरती 17 दिसंबर, 2005 से विजिटर वीजा पर गोधरा के गुलशन सोसाइटी में रह रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

बता दें, हाजराबानू को 7 अक्टूबर 2005 से 30 जनवरी 2006 तक विजिटर वीजा मिला था, इस विजिटर वीजा के आधार पर वह 17 दिसंबर 2005 को भारत आई थी और गोधरा शहर में रहने लगी थी. वहीं, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने अपने वतन वापस जाना मुनासीब नहीं समझा. वह अनुमत अवधि से अधिक अवैध रूप से रहती रही.

इस मामले में हाजराबानू सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा के तहत PSI डी.जे.चावडा ने मामला दर्ज किया था. यह मामला गोधरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश डीबी राजन की अदालत में जाने के बाद अदालत ने आरोपी पाकिस्तानी महिला हाजराबानुं को दोषी ठहराया और दो साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीबी राजन ने उसे अवैध तरीके से दूसरे मुल्क में निवास के लिए दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि वह अनुमत अवधि से अधिक अवैध रूप से किसी गैर मुल्क में नहीं रहती रह सकती है.

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गोधरा: गुजरात के गोधरा में अवैध रूप से रह रही एक पाकिस्तानी महिला को गोधरा कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है. महिला, हजरबानू सिद्दीक सुरती 17 दिसंबर, 2005 से विजिटर वीजा पर गोधरा के गुलशन सोसाइटी में रह रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

बता दें, हाजराबानू को 7 अक्टूबर 2005 से 30 जनवरी 2006 तक विजिटर वीजा मिला था, इस विजिटर वीजा के आधार पर वह 17 दिसंबर 2005 को भारत आई थी और गोधरा शहर में रहने लगी थी. वहीं, वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने अपने वतन वापस जाना मुनासीब नहीं समझा. वह अनुमत अवधि से अधिक अवैध रूप से रहती रही.

इस मामले में हाजराबानू सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा के तहत PSI डी.जे.चावडा ने मामला दर्ज किया था. यह मामला गोधरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश डीबी राजन की अदालत में जाने के बाद अदालत ने आरोपी पाकिस्तानी महिला हाजराबानुं को दोषी ठहराया और दो साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीबी राजन ने उसे अवैध तरीके से दूसरे मुल्क में निवास के लिए दोषी ठहराया. अदालत ने कहा कि वह अनुमत अवधि से अधिक अवैध रूप से किसी गैर मुल्क में नहीं रहती रह सकती है.

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