ETV Bharat / bharat

अश्लील वीडियो मामला: प्रज्ज्वल रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 24 जून तक SIT की हिरासत में भेजा - Prajwal Revanna in SIT custody - PRAJWAL REVANNA IN SIT CUSTODY

Prajwal Revanna again in SIT custody: यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मंगलवार को एक विशेष अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

Former JDS MP Prajwal Revanna
फोटो (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 19, 2024, 10:18 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल के आरोपी पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को एक विशेष अदालत में पेश किया गया. इससे पहले रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा गया था. पूर्व जेडीएस सांसद रेवन्ना पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जद (एस) के पूर्व सांसद और यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को उनके बेटे के यौन उत्पीड़न के पीड़ितों में से एक के अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत दी है.

बता दें कि, 31 मई को जर्मनी से बंगलुरू हवाई अड्डे पर उतरते ही एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया था. हासन में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए थे. इसके बाद सीबीआई के जरिए इंटरपोल से 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी कराया गया था.

विशेष अदालत में सुनवाई हुई
अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी की तरफ से दायर याचिका पर विचार किया और पुलिस को व्यक्ति के स्थान, दर्ज किए गए बयान, आवाज के नमूने और चिकित्सा जांच के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में हासन के पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज तीसरे मामले की सुनवाई के दौरान मामले के एसपीपी अशोक नाइक ने दलील दी कि 'बलात्कार के मामलों में अन्य मामलों के नमूनों और नमूनों का उपयोग करना असंभव है. पीड़ित अलग हैं, आठ वीडियो क्लिप हैं, शरीर के विभिन्न अंग दिखाई देते हैं. उसके लिए मेडिकल जांच जरूरी है. आवाज का नमूना देते समय वाणी में बदलाव संभव है.' इसलिए उन्होंने पीठ को समझाया कि आवाज का नमूना एकत्र करना होगा.

प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें
न्यायाधीश ने सवाल किया कि तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोपी को हिरासत में क्यों लिया जाना चाहिए? इस पर जवाब देते हुए वकील ने कहा, 'हमें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है. एसआईटी को कम से कम 14 दिन की रिमांड दी जानी चाहिए. उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम 6 से 7 दिनों तक हिरासत में रखा जाए. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कई महिलाओं के दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के आरोपों में घिरे प्रज्ज्वल रेवन्ना को 24 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया. बता दें कि, इससे पहले वह पुलिस की हिरासत में थे. बता दें कि, प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से सांसद थे. इस चुनाव में भी वे जेडीएस के टिकट में मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था.

ये भी पढ़ें: प्रज्वल रेवन्ना केस: हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, रखी ये शर्त

बेंगलुरु: कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल के आरोपी पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को एक विशेष अदालत में पेश किया गया. इससे पहले रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा गया था. पूर्व जेडीएस सांसद रेवन्ना पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जद (एस) के पूर्व सांसद और यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को उनके बेटे के यौन उत्पीड़न के पीड़ितों में से एक के अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत दी है.

बता दें कि, 31 मई को जर्मनी से बंगलुरू हवाई अड्डे पर उतरते ही एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया था. हासन में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए थे. इसके बाद सीबीआई के जरिए इंटरपोल से 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी कराया गया था.

विशेष अदालत में सुनवाई हुई
अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी की तरफ से दायर याचिका पर विचार किया और पुलिस को व्यक्ति के स्थान, दर्ज किए गए बयान, आवाज के नमूने और चिकित्सा जांच के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में हासन के पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज तीसरे मामले की सुनवाई के दौरान मामले के एसपीपी अशोक नाइक ने दलील दी कि 'बलात्कार के मामलों में अन्य मामलों के नमूनों और नमूनों का उपयोग करना असंभव है. पीड़ित अलग हैं, आठ वीडियो क्लिप हैं, शरीर के विभिन्न अंग दिखाई देते हैं. उसके लिए मेडिकल जांच जरूरी है. आवाज का नमूना देते समय वाणी में बदलाव संभव है.' इसलिए उन्होंने पीठ को समझाया कि आवाज का नमूना एकत्र करना होगा.

प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें
न्यायाधीश ने सवाल किया कि तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोपी को हिरासत में क्यों लिया जाना चाहिए? इस पर जवाब देते हुए वकील ने कहा, 'हमें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है. एसआईटी को कम से कम 14 दिन की रिमांड दी जानी चाहिए. उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम 6 से 7 दिनों तक हिरासत में रखा जाए. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कई महिलाओं के दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के आरोपों में घिरे प्रज्ज्वल रेवन्ना को 24 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया. बता दें कि, इससे पहले वह पुलिस की हिरासत में थे. बता दें कि, प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से सांसद थे. इस चुनाव में भी वे जेडीएस के टिकट में मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था.

ये भी पढ़ें: प्रज्वल रेवन्ना केस: हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, रखी ये शर्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.