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17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर आए मनीष सिसोदिया, बोले- बाबा साहब का ये कर्ज कैसे चुकाएंगे... - MANISH SISODIA RELEASED

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 9, 2024, 5:20 PM IST

Updated : Aug 9, 2024, 10:34 PM IST

530 दिनों बाद तिहाड़ जेल से पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया शाम 6.50 बजे बाहर आ गए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद AAP नेताओं में खुशी की लहर है. जेल के बाहर शाम साढ़े पांच बजे से ही AAP कार्यकर्ता उनके बाहर आने का इंतजार करते दिखे. वहीं, उनके जेल से रिहा होने के बाद इलाके में जाम लग गया.

मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की अदालत ने दी थी परमिशन.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद शाम 6.50 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया. (ETV Bharat)
17 महीने बाद जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए सिसोदिया. (ETV Bharat)

नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग (ED) और भ्रष्टाचार (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शाम 6.50 बजे जेल से बाहर आ गए. 17 महीने यानी करीब 530 दिनों के बाद उनको शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. उनकी रिहाई से पहले जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सुबह जमानत मिलने के बाद वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया. वहां बेल-बांड भरा गया और दोपहर में ट्रायल कोर्ट ने रिलीज आर्डर जारी कर दिया.

जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया ने कहा, "इस आदेश के बाद मैं बाबा साहब अंबेडकर का ऋणी महसूस कर रहा हूं. हमने इस कानूनी लड़ाई को संवैधानिक रूप से तार्किक अंत तक पहुंचाया है. सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं जिसने तानाशाही पर कड़ा प्रहार करने के लिए संविधान की शक्ति का इस्तेमाल किया. संविधान और लोकतंत्र की शक्ति के कारण जमानत मिली है. यह शक्ति हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी रिहा करेगी."

"मैं पिछले 17 महीनों से जेल में अकेला नहीं था, बल्कि हर दिल्लीवासी और दिल्ली के स्कूली बच्चे भावनात्मक रूप से मेरे साथ थे. मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. बाबा साहब (अंबेडकर) का भी आभारी हूं. मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हम बाबा साहब अंबेडकर का कर्ज कैसे चुकाएंगे. उस समय उन्होंने तय किया था कि अगर कोई तानाशाह सरकार निर्दोष लोगों को जेल में डालती है, तो संविधान उन्हें बचाएगा." - तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया

केजरीवाल की पत्नी से मिले, कल राजघाट जाएंगेः सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास गए. वहां CM अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले. इसके बाद वह एबी 17 मथुरा रोड स्थित मंत्री आतिशी के आवास गए, जहां उनका परिवार रहता है. आवास को नीले पीले रंग के गुब्बारों से सजाया गया है. कल यानी शनिवार सुबह 9 बजे को नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे. फिर सुबह 10 बजे मंदिर जाकर पूजा करेंगे. इसके बाद पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

"सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए साफ कहा कि आप जनता के साथ सांप-सीढ़ी नहीं खेल सकते हैं. तानाशाही की एक एक्सपायरी डेट होती है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही के मुंह पर तमाचा है. मनीष सिसोदिया रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे. कल पार्टी नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे. फिर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे." -संदीप पाठक, सांसद और जनरल सेक्रेटरी, AAP

आतिशी के सरकारी आवास में रहेंगे सिसोदिया: प्लाट नंबर एबी 17 मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास उपमुख्यमंत्री बनने के बाद मनीष सिसोदिया को अलॉट हुआ था, लेकिन उनके जेल जाने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इस आवास को मंत्री आतिशी के नाम पर अलॉट कर दिया गया. हालांकि, इस आवास में अभी भी सिसोदिया का परिवार रहता है. आतिशी ने इसमें अपना कैम्प कार्यालय बनाया है.

बताया जा रहा है कि अब सिसोदिया इसी आवास में रहेंगे, लेकिन आवास के बाहर नेम प्लेट मंत्री आतिशी की ही होगी. जब तक सिसोदिया मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते तब तक आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर आवास अलॉट नहीं हो सकता है. दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पास और कोई आवास नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई शर्तें

  1. सिसोदिया को दस लाख रुपये का बेल बांड भरना होगा.
  2. वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें और गवाहों को प्रभावित न करें.

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17 महीने बाद जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए सिसोदिया. (ETV Bharat)

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जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया ने कहा, "इस आदेश के बाद मैं बाबा साहब अंबेडकर का ऋणी महसूस कर रहा हूं. हमने इस कानूनी लड़ाई को संवैधानिक रूप से तार्किक अंत तक पहुंचाया है. सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं जिसने तानाशाही पर कड़ा प्रहार करने के लिए संविधान की शक्ति का इस्तेमाल किया. संविधान और लोकतंत्र की शक्ति के कारण जमानत मिली है. यह शक्ति हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी रिहा करेगी."

"मैं पिछले 17 महीनों से जेल में अकेला नहीं था, बल्कि हर दिल्लीवासी और दिल्ली के स्कूली बच्चे भावनात्मक रूप से मेरे साथ थे. मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. बाबा साहब (अंबेडकर) का भी आभारी हूं. मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हम बाबा साहब अंबेडकर का कर्ज कैसे चुकाएंगे. उस समय उन्होंने तय किया था कि अगर कोई तानाशाह सरकार निर्दोष लोगों को जेल में डालती है, तो संविधान उन्हें बचाएगा." - तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया

केजरीवाल की पत्नी से मिले, कल राजघाट जाएंगेः सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास गए. वहां CM अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले. इसके बाद वह एबी 17 मथुरा रोड स्थित मंत्री आतिशी के आवास गए, जहां उनका परिवार रहता है. आवास को नीले पीले रंग के गुब्बारों से सजाया गया है. कल यानी शनिवार सुबह 9 बजे को नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे. फिर सुबह 10 बजे मंदिर जाकर पूजा करेंगे. इसके बाद पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

"सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए साफ कहा कि आप जनता के साथ सांप-सीढ़ी नहीं खेल सकते हैं. तानाशाही की एक एक्सपायरी डेट होती है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाही के मुंह पर तमाचा है. मनीष सिसोदिया रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे. कल पार्टी नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे. फिर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे." -संदीप पाठक, सांसद और जनरल सेक्रेटरी, AAP

आतिशी के सरकारी आवास में रहेंगे सिसोदिया: प्लाट नंबर एबी 17 मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास उपमुख्यमंत्री बनने के बाद मनीष सिसोदिया को अलॉट हुआ था, लेकिन उनके जेल जाने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इस आवास को मंत्री आतिशी के नाम पर अलॉट कर दिया गया. हालांकि, इस आवास में अभी भी सिसोदिया का परिवार रहता है. आतिशी ने इसमें अपना कैम्प कार्यालय बनाया है.

बताया जा रहा है कि अब सिसोदिया इसी आवास में रहेंगे, लेकिन आवास के बाहर नेम प्लेट मंत्री आतिशी की ही होगी. जब तक सिसोदिया मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते तब तक आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर आवास अलॉट नहीं हो सकता है. दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पास और कोई आवास नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई शर्तें

  1. सिसोदिया को दस लाख रुपये का बेल बांड भरना होगा.
  2. वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें और गवाहों को प्रभावित न करें.

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Last Updated : Aug 9, 2024, 10:34 PM IST
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