गुवाहाटी: असम लोक सेवा आयोग के बहुचर्चित कृषि विकास अधिकारी भर्ती घोटाले मामले में विशेष कोर्ट ने सोमवार फैसला सुनाया. विशेष अदालत ने इस मामले में लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल, सदस्य समेदुर रहमान और बसंत कुमार डोले समेत 32 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. मामले में गवाह विनीता रिंजा को भी बरी कर दिया गया है.
राकेश कुमार पॉल, सदस्य समेदुर रहमान और बसंत कुमार डोले को अदालत ने सात साल और 10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में कुल 43 लोगों को आरोपी बनाया गया था.
साल 2017 में गुवाहाटी के भंगागढ़ थाने में एक अभ्यर्थी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें राकेश कुमार पॉल के अध्यक्ष रहते हुए कृषि विकास अधिकारियों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन-देन का आरोप लगाया गया था. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था और राकेश कुमार पॉल समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद अदालत में लंबे समय तक मामले में सुनवाई चली और विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सोमवार 22 जुलाई को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
अदालत से बरी हुए लोग
- कुणाल दास
- बिकाश पिंचा
- कौशिक कलिता
- सैयद मुशर्रफ हुसैन
- ब्यूटी गोगोई
- फिरोज मारन
- ज्योतिबन दत्ता
- सैजली जहरी
- धृतिमान रॉय
- मौसमी सैकिया
- बैचित्रा हाकामाओसा
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