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महाराष्ट्र: ठाणे के स्कूल में फूड प्वाइजनिंग मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Thane school food poising case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक प्राइवेट स्कूल में भोजन के बाद 100 से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने की घटना में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है. इस मामले में चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Maharashtra: FIR registered against 4 people in food poisoning case in Thane school
महाराष्ट्र: ठाणे के स्कूल में फूड प्वाइजनिंग मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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By PTI

Published : Feb 1, 2024, 10:18 AM IST

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी स्कूल के 100 से अधिक छात्रों के भोजन करने के बाद बीमार पड़ने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. बीमार पड़ने का कारण विषाक्त भोजन बताया जा रहा है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

शाहपुर के तहसीलदार कोमल ठाकुर ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बुधवार को फूड प्वॉइजनिंग से पीड़ित 48 लड़कियों सहित कुल 117 छात्रों को शाहपुर उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. संत गाडगे महाराज प्राथमिक एवं माध्यमिक आश्रम स्कूल (आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय) में यह घटना हुई. यह स्कूल मुंबई के बाहरी इलाके शाहपुर तालुका के भटसाई में स्थित है.

ठाकुर ने कहा, स्कूल में कक्षा 1 से 10 तक के 290 छात्र रहते हैं और उनमें से 168 छात्र, जो बुधवार को उपस्थित थे, उन्हें बाहर से लाया गया भोजन परोसा गया. अधिकारी ने कहा कि छात्रों को खाना (पुलाव) और एक मीठा व्यंजन (गुलाब जामुन) परोसा गया, जिसके बाद उन्हें उल्टी और फूड पॉइजनिंग के अन्य लक्षण महसूस हुए. फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

उन्होंने बताया कि भातसाई के एक ग्रामीण की पहली बरसी के मौके पर खाना बाहर से लाया गया था. जिला ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल अधीक्षक, प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और बाहर से खाना लाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 284 (लापरवाही से या लापरवाही से जहरीले पदार्थ को संभालना, मानव जीवन को खतरे में डालना), 336 (कोई भी कार्य करना जो मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 337 (किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा, 'जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करना, मानव जीवन या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) और 34 (सामान्य इरादा) भी इसमें शामिल किया गया है.

ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती 117 छात्रों में से सात लड़कियों का अभी भी इलाज चल रहा है जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई. उन्होंने कहा कि बच्चों को परोसे गए खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए और प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए. वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और छात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली.

प्रभावित विद्यार्थियों के परिवार और रिश्तेदार भी चिकित्सा सुविधा के बाहर एकत्र हो गए, जिससे व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई. प्रभावित छात्रों के माता-पिता और कुछ सामाजिक संगठनों ने बच्चों की उचित देखभाल करने में विफलता के लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

ये भी पढ़ें- Mid Day Meal: मिड डे मील में लापरवाही को लेकर मंत्री आतिशी के खिलाफ भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी स्कूल के 100 से अधिक छात्रों के भोजन करने के बाद बीमार पड़ने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. बीमार पड़ने का कारण विषाक्त भोजन बताया जा रहा है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

शाहपुर के तहसीलदार कोमल ठाकुर ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बुधवार को फूड प्वॉइजनिंग से पीड़ित 48 लड़कियों सहित कुल 117 छात्रों को शाहपुर उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. संत गाडगे महाराज प्राथमिक एवं माध्यमिक आश्रम स्कूल (आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय) में यह घटना हुई. यह स्कूल मुंबई के बाहरी इलाके शाहपुर तालुका के भटसाई में स्थित है.

ठाकुर ने कहा, स्कूल में कक्षा 1 से 10 तक के 290 छात्र रहते हैं और उनमें से 168 छात्र, जो बुधवार को उपस्थित थे, उन्हें बाहर से लाया गया भोजन परोसा गया. अधिकारी ने कहा कि छात्रों को खाना (पुलाव) और एक मीठा व्यंजन (गुलाब जामुन) परोसा गया, जिसके बाद उन्हें उल्टी और फूड पॉइजनिंग के अन्य लक्षण महसूस हुए. फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

उन्होंने बताया कि भातसाई के एक ग्रामीण की पहली बरसी के मौके पर खाना बाहर से लाया गया था. जिला ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल अधीक्षक, प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और बाहर से खाना लाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 284 (लापरवाही से या लापरवाही से जहरीले पदार्थ को संभालना, मानव जीवन को खतरे में डालना), 336 (कोई भी कार्य करना जो मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है), 337 (किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा, 'जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करना, मानव जीवन या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) और 34 (सामान्य इरादा) भी इसमें शामिल किया गया है.

ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती 117 छात्रों में से सात लड़कियों का अभी भी इलाज चल रहा है जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई. उन्होंने कहा कि बच्चों को परोसे गए खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए और प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए. वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और छात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली.

प्रभावित विद्यार्थियों के परिवार और रिश्तेदार भी चिकित्सा सुविधा के बाहर एकत्र हो गए, जिससे व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई. प्रभावित छात्रों के माता-पिता और कुछ सामाजिक संगठनों ने बच्चों की उचित देखभाल करने में विफलता के लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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