ETV Bharat / bharat

त्योहारों की भीड़: आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाई

Festivals Rush, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के मद्देनजर आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी है.

RPF increased security in stations and trains
आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाई (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 30, 2024, 9:35 PM IST

नई दिल्ली : दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान देश भर के रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने लाखों यात्रियों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं. इस सक्रिय अभियान के तहत 56 व्यक्तियों पर खतरनाक, ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने के आरोप में रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इसके अतिरिक्त, ट्रेनों में धूम्रपान करने के लिए 550 लोगों को दंडित किया गया है और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2,414 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरपीएफ ने रेलवे नेटवर्क पर आग के खतरों को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू किया है. रेलवे के विभिन्न हितधारकों के सहयोग से, आरपीएफ के जागरूकता अभियान में पर्चे वितरित करना, आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित करना, नुक्कड़ नाटक करना और सार्वजनिक घोषणाएं प्रसारित करना शामिल है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग के खतरे को रोकने के लिए सामान की जांच और पार्सल जांच के साथ-साथ पोर्टेबल स्टोव का उपयोग करने वाले विक्रेताओं और हॉकरों की निगरानी की जा रही है. आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा, "दिवाली और छठ खुशी और एकजुटता के त्योहार हैं और यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

यादव ने कहा, "हम यात्रियों से सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हमारे कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हैं." दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए, आरपीएफ ने रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सुरक्षा सलाह जारी की. साथ ही कहा है कि ट्रेनों या स्टेशनों पर किसी भी पटाखे, ज्वलनशील वस्तुओं या संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों के दिखने पर तुरंत आरपीएफ/जीआरपी कर्मियों या रेलवे अधिकारियों को सूचित करें.

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी
आरपीएफ ने यात्रियों से कहा है कि वे अपने कीमती सामान को पास रखें. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनें और सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ हमेशा वयस्क हों, घोषणाओं पर ध्यान दें और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें.

सुरक्षा उपाय
प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ा दी गई है तथा प्रभावी अपराध रोकथाम और सामान तथा यात्रियों की नियमित जांच के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के सहयोग से ट्रेनों और स्टेशनों में आरपीएफ कर्मियों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है.

ऑनलाइन सहायता
यात्री किसी भी सुरक्षा संबंधी चिंता की सूचना रेल मदद वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं. इसके अलावा वे 139 हेल्पलाइन नंबर पर भी डायल कर सकते हैं.

पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध

त्योहारों की भीड़ के बीच बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना के बाद कई रेलवे जोन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पार्सल लेन-देन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों की भीड़ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, कई स्टेशनों पर पार्सल लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

इस प्रतिबंध के बारे में बताते हुए, उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "त्योहारों की भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए, दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल में पार्सल लेन-देन (लीज सहित) पर 6 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया जाता है. पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म पार्सल पैकेज और पैकिंग से मुक्त रहेंगे."

त्योहारों की भीड़ के मद्देनजर इन स्टेशनों पर लीज पर लिए गए एसएलआर, एजीसी, वीपीएस और पीसीईटी सहित आवक और जावक दोनों तरह के यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों से शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली लीज पर ली गई ट्रेनों पर लागू है और अन्य डिवीजनों या ज़ोन से चलने वाली और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए दिल्ली क्षेत्र में रुकने वाली ट्रेनों पर भी लागू है. अधिकारियों ने कहा कि व्यक्तिगत सामान को केवल यात्री कोच में ही अनुमति दी जा सकती है और पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग सभी वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद की जा सकेगी.

पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक ने बताया, "त्योहारों के मौसम के कारण पार्सल कार्यालयों में पार्सल खेप की बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. यह देखा गया है कि ट्रेनों में लोडिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर रखे गए पार्सल की मात्रा यात्रियों की आवाजाही में असुविधा का कारण बनती है. इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले पार्सल खेप को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर न रखने के निर्देश जारी किए गए हैं."

ये भी पढ़ें- यात्रियों के ट्रेवल पैटर्न को समझने के लिए रेलवे ने पहली बार किया सर्वे, 50 लाख लोगों को भेजे गए मैसेज

नई दिल्ली : दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान देश भर के रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने लाखों यात्रियों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं. इस सक्रिय अभियान के तहत 56 व्यक्तियों पर खतरनाक, ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने के आरोप में रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इसके अतिरिक्त, ट्रेनों में धूम्रपान करने के लिए 550 लोगों को दंडित किया गया है और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2,414 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरपीएफ ने रेलवे नेटवर्क पर आग के खतरों को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू किया है. रेलवे के विभिन्न हितधारकों के सहयोग से, आरपीएफ के जागरूकता अभियान में पर्चे वितरित करना, आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित करना, नुक्कड़ नाटक करना और सार्वजनिक घोषणाएं प्रसारित करना शामिल है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग के खतरे को रोकने के लिए सामान की जांच और पार्सल जांच के साथ-साथ पोर्टेबल स्टोव का उपयोग करने वाले विक्रेताओं और हॉकरों की निगरानी की जा रही है. आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा, "दिवाली और छठ खुशी और एकजुटता के त्योहार हैं और यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

यादव ने कहा, "हम यात्रियों से सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हमारे कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हैं." दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए, आरपीएफ ने रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सुरक्षा सलाह जारी की. साथ ही कहा है कि ट्रेनों या स्टेशनों पर किसी भी पटाखे, ज्वलनशील वस्तुओं या संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों के दिखने पर तुरंत आरपीएफ/जीआरपी कर्मियों या रेलवे अधिकारियों को सूचित करें.

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी
आरपीएफ ने यात्रियों से कहा है कि वे अपने कीमती सामान को पास रखें. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनें और सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ हमेशा वयस्क हों, घोषणाओं पर ध्यान दें और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें.

सुरक्षा उपाय
प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ा दी गई है तथा प्रभावी अपराध रोकथाम और सामान तथा यात्रियों की नियमित जांच के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के सहयोग से ट्रेनों और स्टेशनों में आरपीएफ कर्मियों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है.

ऑनलाइन सहायता
यात्री किसी भी सुरक्षा संबंधी चिंता की सूचना रेल मदद वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं. इसके अलावा वे 139 हेल्पलाइन नंबर पर भी डायल कर सकते हैं.

पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध

त्योहारों की भीड़ के बीच बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना के बाद कई रेलवे जोन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पार्सल लेन-देन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों की भीड़ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, कई स्टेशनों पर पार्सल लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

इस प्रतिबंध के बारे में बताते हुए, उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "त्योहारों की भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए, दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल में पार्सल लेन-देन (लीज सहित) पर 6 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया जाता है. पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म पार्सल पैकेज और पैकिंग से मुक्त रहेंगे."

त्योहारों की भीड़ के मद्देनजर इन स्टेशनों पर लीज पर लिए गए एसएलआर, एजीसी, वीपीएस और पीसीईटी सहित आवक और जावक दोनों तरह के यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों से शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली लीज पर ली गई ट्रेनों पर लागू है और अन्य डिवीजनों या ज़ोन से चलने वाली और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए दिल्ली क्षेत्र में रुकने वाली ट्रेनों पर भी लागू है. अधिकारियों ने कहा कि व्यक्तिगत सामान को केवल यात्री कोच में ही अनुमति दी जा सकती है और पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग सभी वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद की जा सकेगी.

पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक ने बताया, "त्योहारों के मौसम के कारण पार्सल कार्यालयों में पार्सल खेप की बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. यह देखा गया है कि ट्रेनों में लोडिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर रखे गए पार्सल की मात्रा यात्रियों की आवाजाही में असुविधा का कारण बनती है. इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले पार्सल खेप को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर न रखने के निर्देश जारी किए गए हैं."

ये भी पढ़ें- यात्रियों के ट्रेवल पैटर्न को समझने के लिए रेलवे ने पहली बार किया सर्वे, 50 लाख लोगों को भेजे गए मैसेज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.