नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के बाद अपने नाबालिग बेटे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर उसके फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में एक महिला और उसके पिता के खिलाफ उसके पति द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 'हर धोखेबाज कार्य गैरकानूनी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि हर गैरकानूनी कार्य कपटपूर्ण नहीं होता.'
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 23 जनवरी को फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि 'यह सर्वविदित है कि प्रत्येक कपटपूर्ण कार्य ग़ैरक़ानूनी नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक ग़ैरकानूनी कार्य कपटपूर्ण नहीं होता. कुछ कृत्यों को ग़ैरक़ानूनी और धोखाधड़ी दोनों कहा जा सकता है, और ऐसे कृत्य अकेले आईपीसी की धारा 420 के दायरे में आएंगे.'
पीठ ने जोर देकर कहा कि यह भी समझा जाना चाहिए कि तथ्य का एक बयान 'धोखाधड़ी' माना जाता है जब वह गलत होता है, और जानबूझकर या लापरवाही से इस इरादे से किया जाता है कि कोई अन्य व्यक्ति उस पर कार्रवाई करेगा, जिसके परिणामस्वरूप क्षति या नुकसान होगा.
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति कांत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला और उसके पिता की याचिका को स्वीकार कर लिया और पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
बेंच ने कहा कि 'ट्रायल मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय दुर्भाग्य से यह समझने में विफल रहे कि वर्तमान विवाद की उत्पत्ति वैवाहिक विवाद में निहित है. प्रतिवादी नंबर 2 पर आरोप है कि उसने अपीलकर्ता-पत्नी और नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया, उस अवधि के दौरान भी जब अपीलकर्ता-पत्नी अस्थायी रूप से उसके साथ लंदन में रह रही थी.'
शीर्ष अदालत ने कहा कि नाबालिग बच्चे के जैविक पिता और नेचुरल पैरेंट को अपने बेटे को पासपोर्ट देने के संबंध में इस तरह तैनात किया जाता है और इस अनुदान को नाबालिग बच्चे द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के रूप में जाना जा सकता है.
पीठ ने कहा कि 'चूंकि नाबालिग बच्चे द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिवादी नंबर 2 (पति) को किसी भी हानि, क्षति या चोट की कीमत पर नहीं है, 'धोखाधड़ी' और 'क्षति या चोट' के दोनों मूलभूत तत्व, धोखाधड़ी का अपराध बनाने के लिए आवश्यक हैं. इस तथ्यात्मक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं. उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है.
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ न्यायिक अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, ट्रायल मजिस्ट्रेट को विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, कम से कम वास्तविक 'पीड़ित' या 'पीड़ित' को पहचानने का एक सरसरी प्रयास करना चाहिए था, और ऐसा करने में विफलता गलत और अत्याचारी दोनों है.
बेंच ने कहा कि 'इसलिए, यह अदालत केवल अनुमानों और धारणाओं के आधार पर ऐसे गंभीर अपराध और दंड लगाने से पहले सावधानी बरतेगी.' पीठ ने कहा कि यद्यपि कानून पति पर अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे को पर्याप्त भरण-पोषण प्रदान करने का दायित्व डालता है, लेकिन 13 मई, 2010 को पति द्वारा दर्ज की गई शिकायत, जालसाजी और निर्माण के आरोपों को उजागर करते हुए, इस बात पर मौन है कि क्या उपाय किए जाने चाहिए उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए यह कदम उठाया है.
पीठ ने कहा कि यह पिता की हरकतें हैं जिसने नाबालिग बच्चे को अपने पिता की देखभाल और कंपनी पाने के अधिकार से वंचित कर दिया है, क्योंकि पासपोर्ट कथित तौर पर पिता द्वारा गुप्त तरीके से छीन लिया गया था.
बेंच ने कहा कि 'यह उल्लेख करना दुखद है कि पति ने कोई अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किया है, न ही जांच एजेंसी ने आगे की जांच के लिए ऐसी कोई सामग्री प्राप्त की है जिस आधार पर ट्रायल मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया राय बनाई वह हमारी समझ से परे है.'
पीठ ने कहा कि समयसीमा पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपीलकर्ता पत्नी ने 8 अप्रैल, 2010 को धारा 346, 498 ए, 506 और 34 आईपीसी का इस्तेमाल करते हुए पति के खिलाफ एफआईआर कराईथी, जिसके तुरंत बाद पति ने जवाबी शिकायत 13 मई 2010 को की थी.
2007 में, जोड़े ने शादी कर ली और यह आरोप लगाया गया कि पति लंदन में एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय में लगा हुआ था, और बहुत समझाने के बाद, वह पत्नी को लंदन ले जाने के लिए राजी हुआ. बाद में उसने उसे उसकी भाभी के घर तक सीमित कर दिया. वह किसी तरह भारत लौटने में कामयाब रही. 2009 में अपनी यात्रा के दौरान पति ने पत्नी को धमकी दी और यात्रा की व्यवस्था करने के लिए नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट छीन लिया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि पासपोर्ट 2009 में किसी समय जारी किया गया था और सवाल यह है कि क्या यह महज संयोग है कि पति ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ही शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. बेंच ने कहा कि 'अपीलकर्ताओं को अनावश्यक रूप से फंसाया गया और आपराधिक कार्यवाही में घसीटा गया, जिससे उन्हें अनावश्यक कठिनाई हुई.'