नई दिल्ली: ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 जून को सरेंडर करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है. ईडी ने ये याचिका स्पेशल जज कावेजी बावेजा की कोर्ट में दाखिल किया है. केजरीवाल 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. अब ईडी ने उनकी न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. इसलिए केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है.
कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल किसी भी फाइल पर बिना उप-राज्यपाल की मंजूरी के हस्ताक्षर नहीं करेंगे. वह अंतरिम जमानत के दौरान अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे. किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे.
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बता दें, 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.
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