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लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी को 7 जून तक पूरक चार्जशीट दाखिल करने का आदेश - land for job scam

Land For Job Scam: जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिल्ली की अदालत ने ED को 7 जून तक पूरक चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 7 जून को होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2024, 8:27 PM IST

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ED को निर्देश दिया है कि वो 7 जून तक पूरक चार्जशीट दाखिल करें. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 7 जून को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने ईडी की इस अर्जी को मंजूर कर लिया कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट की प्रति उन्हें उपलब्ध कराया जाए.

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के मामले में चार महीने से पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा जा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 जून का समय दिया था. सीबीआई के मामले की सुनवाई भी7 जून को होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले की आरोपी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में उपस्थिति से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. दूसरे आरोपी अमित कात्याल और ह्रदयानंद चौधरी समेत अन्य आरोपी वीडियो काॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए.

7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी मीसा भारती, हेमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. वह अभी अंतरिम जमानत पर है.

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है. बता दें, सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

यह भी पढ़ेंः Land for Jobs Scam: करोड़ों की जमीन के बदले कैसे दी गयीं रेलवे में नौकरी, लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है.. जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ेंः Explainer: क्या है आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव के परिवार की कैसे बढ़ी मुश्किलें, जानें

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ED को निर्देश दिया है कि वो 7 जून तक पूरक चार्जशीट दाखिल करें. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 7 जून को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने ईडी की इस अर्जी को मंजूर कर लिया कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट की प्रति उन्हें उपलब्ध कराया जाए.

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के मामले में चार महीने से पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा जा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 जून का समय दिया था. सीबीआई के मामले की सुनवाई भी7 जून को होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले की आरोपी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने कोर्ट में उपस्थिति से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. दूसरे आरोपी अमित कात्याल और ह्रदयानंद चौधरी समेत अन्य आरोपी वीडियो काॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए.

7 मार्च को कोर्ट ने राबड़ी देवी मीसा भारती, हेमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था. वह अभी अंतरिम जमानत पर है.

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है. बता दें, सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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