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ED ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया, कहा- जमानत पर छूटी तो जांच प्रभावित करेंगी - K Kavita bail plea - K KAVITA BAIL PLEA

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इनके बाहर जाने से जांच प्रभावित हो सकती है.

बीआरएस नेता के कविता
बीआरएस नेता के कविता (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2024, 10:32 PM IST

नई दिल्लीः ED ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के मनी लॉड्रिग मामले के आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया है. जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है. अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

ED ने कहा कि के कविता तेलंगाना की काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने काफी गंभीर अपराध किया है. वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली. हाईकोर्ट ने ED के मामले में 10 मई को और CBI के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था. उन्होंने दोनों मामले में जमानत याचिका दायर किया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को के कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसके बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, शराब घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी.

ED के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली शराब घोटाला में ED की 7वीं चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं, के कविता को बनाया आरोपी, जानें क्या है आरोप

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नई दिल्लीः ED ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के मनी लॉड्रिग मामले के आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया है. जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है. अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी.

ED ने कहा कि के कविता तेलंगाना की काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने काफी गंभीर अपराध किया है. वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. के कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली. हाईकोर्ट ने ED के मामले में 10 मई को और CBI के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था. उन्होंने दोनों मामले में जमानत याचिका दायर किया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को के कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. उसके बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. CBI के मुताबिक, शराब घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी.

ED के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

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