नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी अनुचित और अशोभनीय टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया. हल्दिया में 15 मई को आयोजित एक सभा को संबोधित करते समय बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए गंगोपाध्याय के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से मैदान में उतारा है, जहां 25 मई को मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी 'अनुचित, विवेकहीन, हर मायने में गरिमा से परे, अपमानजनक' और प्रथम दृष्टि में इसे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और राजनीतिक दलों को दिए गए परामर्श का उल्लंघन करने वाला पाया गया है. इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने 20 मई को शाम पांच बजे तक नोटिस के बारे में जवाब देने के लिए कहा है.
नोटिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को अपनी हालिया सलाह के बारे में याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी ऐसे कार्य या कार्रवाई या कथन से बचना चाहिए जिसे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है.
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