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टिकट के साथ-साथ ले जाना न भूलें यह चीज, वरना ट्रेन से नीचे उतार देगा TTE, वसूल सकता है जुर्माना भी - E TICKET

Indian Railways: क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के साथ-साथ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है.

भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट खरीदना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में जब यात्रा की प्‍लानिंग करते हैं तो आपके जेहन में सबसे पहले टिकट खरीदने की बात आती है, क्योंकि यात्रा के लिए कंफर्म टिकट खरीदना बड़ी चुनौती होती है. हालांकि, भारतीय रेलवे ने अब टिकट बुक कराना भी काफी आसान कर दिया है. अब आप घर बैठे ही अपना टिकट बुक करा सकते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के साथ-साथ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. गौरतलब है कि आजकल ज्‍यादातर लोग ऑनलाइन टिकट ही बुक कराते हैं और सफर करते हैं. अगर आपने भी ऑनलाइन टिकट खरीदा है और ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो आपके पास ई-टिकट के साथ-साथ आपका कोई एक वैलिड पहचान पत्र जरूर होना चाहिए.

अगर आप बिना वैलिड आईडी प्रूफ के ट्रेन में सफर करेंगे तो TTE न सिर्फ आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, बल्कि बीच रास्‍ते ही ट्रेन से उतार भी सकता है. भारतीय रेलवे के कानून के मुताबिक अगर किसी यात्री ने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है और वह बिना अपनी ऑरिजिनल आईडी के सफर कर रहा है, तो उसे बिना टिकट के यात्रा करने वाला पैसेंजर माना जाएगा. साथ ही उसके साथ रेलवे उसी तरह का सुलूक करेगा, जैसा कि बिना टिकट वाले शख्स के साथ किया जाता है.

बता दें कि रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाने के साथ उन्‍हें ट्रेन से उतार सकता है. भले ही यात्री के पास कंफर्म टिकट हो. बिना आईडी प्रूफ के आपका यह टिकट पूरी तरह बेकार माना जाएगा और आपको यात्रा करने से रोका जा सकता है.

कितना जुर्माना लगा सकता है रेलवे?
अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आईडी कार्ड नहीं है तो टीटीई आपको बिना टिकट वाला यात्री मानेगा और आप जिस क्‍लास में यात्रा कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपसे जुर्माना लगाएगा. इसके अलावा आपसे यात्रा के टिकट का पैसा भी लिया जाएगा. इसके लिए आपको जहां से सफर शुरू किया था और जहां तक जाना है, उस बीच के दूरी का भुगतान करना होगा.

हो सकता है न मिले सीट
इतना ही नहीं यह भी हो सकता है कि आपको पैसा देने के बाद सीट न मिले, क्योंकि जैसे ही टीटीई आपका टिकट कैंसिल करेगा, वैसे ही वह सीट खाली हो जाएगी. यानी आप जुर्माना और टिकट पैसा दोबारा भर कर भी सीट हासिल न कर सकते.

रास्ते में उतार सकता है टीटीई
इसके अलावा टीटीई के पास आपको ट्रेन से उतारने का अधिकार भी होता है. यानी अगर वह आपसे सहमत नहीं हुआ तो वह आपको बीच रास्ते में उतार भी सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप ट्रेन से जब भी सफर करें. अपना आई कार्ड ले जाना न भूलें.

यह भी पढ़ें- ट्रेन चार्ट बनने के बाद कैसे मिल सकती है कंफर्म सीट? लिखकर रख लें ये दो तरीके

नई दिल्ली: ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट खरीदना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में जब यात्रा की प्‍लानिंग करते हैं तो आपके जेहन में सबसे पहले टिकट खरीदने की बात आती है, क्योंकि यात्रा के लिए कंफर्म टिकट खरीदना बड़ी चुनौती होती है. हालांकि, भारतीय रेलवे ने अब टिकट बुक कराना भी काफी आसान कर दिया है. अब आप घर बैठे ही अपना टिकट बुक करा सकते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के साथ-साथ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. गौरतलब है कि आजकल ज्‍यादातर लोग ऑनलाइन टिकट ही बुक कराते हैं और सफर करते हैं. अगर आपने भी ऑनलाइन टिकट खरीदा है और ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो आपके पास ई-टिकट के साथ-साथ आपका कोई एक वैलिड पहचान पत्र जरूर होना चाहिए.

अगर आप बिना वैलिड आईडी प्रूफ के ट्रेन में सफर करेंगे तो TTE न सिर्फ आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, बल्कि बीच रास्‍ते ही ट्रेन से उतार भी सकता है. भारतीय रेलवे के कानून के मुताबिक अगर किसी यात्री ने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है और वह बिना अपनी ऑरिजिनल आईडी के सफर कर रहा है, तो उसे बिना टिकट के यात्रा करने वाला पैसेंजर माना जाएगा. साथ ही उसके साथ रेलवे उसी तरह का सुलूक करेगा, जैसा कि बिना टिकट वाले शख्स के साथ किया जाता है.

बता दें कि रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाने के साथ उन्‍हें ट्रेन से उतार सकता है. भले ही यात्री के पास कंफर्म टिकट हो. बिना आईडी प्रूफ के आपका यह टिकट पूरी तरह बेकार माना जाएगा और आपको यात्रा करने से रोका जा सकता है.

कितना जुर्माना लगा सकता है रेलवे?
अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आईडी कार्ड नहीं है तो टीटीई आपको बिना टिकट वाला यात्री मानेगा और आप जिस क्‍लास में यात्रा कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपसे जुर्माना लगाएगा. इसके अलावा आपसे यात्रा के टिकट का पैसा भी लिया जाएगा. इसके लिए आपको जहां से सफर शुरू किया था और जहां तक जाना है, उस बीच के दूरी का भुगतान करना होगा.

हो सकता है न मिले सीट
इतना ही नहीं यह भी हो सकता है कि आपको पैसा देने के बाद सीट न मिले, क्योंकि जैसे ही टीटीई आपका टिकट कैंसिल करेगा, वैसे ही वह सीट खाली हो जाएगी. यानी आप जुर्माना और टिकट पैसा दोबारा भर कर भी सीट हासिल न कर सकते.

रास्ते में उतार सकता है टीटीई
इसके अलावा टीटीई के पास आपको ट्रेन से उतारने का अधिकार भी होता है. यानी अगर वह आपसे सहमत नहीं हुआ तो वह आपको बीच रास्ते में उतार भी सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप ट्रेन से जब भी सफर करें. अपना आई कार्ड ले जाना न भूलें.

यह भी पढ़ें- ट्रेन चार्ट बनने के बाद कैसे मिल सकती है कंफर्म सीट? लिखकर रख लें ये दो तरीके

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