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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

Satyendar Jain Bail News: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है.

सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 18, 2024, 4:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. अदालत ने सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया. जैन को ईडी ने 30 मई, 2022 को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "सुनवाई में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष पर पहुंचने की बात तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है. न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों पर राहत दी. ईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है.

सत्येंद्र जैन पर है ये आरोप: जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई. इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था.

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  1. Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, ईडी ने किया था गिरफ्तार
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. अदालत ने सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया. जैन को ईडी ने 30 मई, 2022 को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "सुनवाई में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष पर पहुंचने की बात तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है. न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों पर राहत दी. ईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है.

सत्येंद्र जैन पर है ये आरोप: जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई. इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था.

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