नई दिल्ली: जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात दिनों की अवधि के लिए जमानत मंजूर की है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक अंतरिम जमानत दी है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे. साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है. उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे.वह अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे.
Delhi | Umar Khalid, former student leader of JNU, has been granted interim bail to attend the marriage functions of his cousin. The Karkardooma court has approved the bail for a period of seven days for the purpose.
— ANI (@ANI) December 18, 2024
Khalid is currently in Judicial Custody in connection with a… pic.twitter.com/4y7akZJQlW
सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली थी: बता दें कि उमर खालिद ने 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले लिया था और कहा था कि अब वे ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी 28 मई को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट में खालिद की जमानत याचिका अभी लंबित है.
उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है. दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.
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