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दिल्ली पुलिस ने X से NCW चीफ रेखा शर्मा पर TMC MP महुआ मोइत्रा की हटाई गई टिप्पणी का ब्योरा मांगा - Mahua Moitra Derogatory Remark

Delhi Police files case against TMC MP: NCW प्रमुख रेखा शर्मा पर "अपमानजनक" टिप्पणी के मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई है. FIR दर्ज करने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी X से सांसद की हटाई गई टिप्पणी का ब्योरा मांगा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 8, 2024, 5:13 PM IST

नई दिल्ली: वेस्‍ट बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अब द‍िल्‍ली पुल‍िस का श‍िकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्‍यक्ष रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्‍स' पर की गई 'अभद्र' टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' से हटाई जा चुकी टिप्पणी का ब्‍यौरा मांगा है. मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कहे गए शब्द, हाव-भाव या कृत्य से संबंधित है.

द‍िल्ली पुल‍िस ने एक्‍स' से मांगी जानकारी

उत्‍तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्‍संग के बाद मची भगदड़ हादसे को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर शेयर किए गए एक वीड‍ियो पर टिप्पणी की थी. उन्‍होंने लिखा था क‍ि वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. हालांकि, महुआ मोइत्रा ने इस ट‍िप्पणी को हंगामे के बाद सोशल मीडिया साइट से हटा ल‍िया था. इससे जुड़े मामले पर ही द‍िल्ली पुल‍िस ने अब 'एक्‍स' से जानकारी मांगी है.

महुआ मोइत्रा पर होगी कार्रवाई? पजामा थामने वाली टिप्पणी पर NCW सख्त, मुश्किल में TMC सांसद!

सूत्रों ने कहा कि जांच के लिए पोस्ट का ब्योरा ज़रूरी है. हालांकि जांचकर्ताओं ने पहले ही इसके स्क्रीनशॉट एकत्र कर लिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में मोइत्रा को बुलाया जाएगा. दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यूनिट को जांच करने के लिए कहा गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि एनसीडब्ल्यू द्वारा पुलिस आयुक्त को की गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

एफआईआर की सामग्री का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा, "आयोग को महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित मामलों की निगरानी और जांच करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है" यह कहते हुए कि एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की "अपमानजनक टिप्पणी" का स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर में कहा गया है, "मोइत्रा द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है."

यह भी पढ़ें- TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ेंगी मुश्‍क‍िलें!, NCW चीफ रेखा शर्मा पर ट‍िप्‍पणी के ख‍िलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली: वेस्‍ट बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अब द‍िल्‍ली पुल‍िस का श‍िकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्‍यक्ष रेखा शर्मा पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्‍स' पर की गई 'अभद्र' टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' से हटाई जा चुकी टिप्पणी का ब्‍यौरा मांगा है. मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कहे गए शब्द, हाव-भाव या कृत्य से संबंधित है.

द‍िल्ली पुल‍िस ने एक्‍स' से मांगी जानकारी

उत्‍तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्‍संग के बाद मची भगदड़ हादसे को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर शेयर किए गए एक वीड‍ियो पर टिप्पणी की थी. उन्‍होंने लिखा था क‍ि वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. हालांकि, महुआ मोइत्रा ने इस ट‍िप्पणी को हंगामे के बाद सोशल मीडिया साइट से हटा ल‍िया था. इससे जुड़े मामले पर ही द‍िल्ली पुल‍िस ने अब 'एक्‍स' से जानकारी मांगी है.

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सूत्रों ने कहा कि जांच के लिए पोस्ट का ब्योरा ज़रूरी है. हालांकि जांचकर्ताओं ने पहले ही इसके स्क्रीनशॉट एकत्र कर लिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में मोइत्रा को बुलाया जाएगा. दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यूनिट को जांच करने के लिए कहा गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि एनसीडब्ल्यू द्वारा पुलिस आयुक्त को की गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

एफआईआर की सामग्री का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा, "आयोग को महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित मामलों की निगरानी और जांच करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है" यह कहते हुए कि एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की "अपमानजनक टिप्पणी" का स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर में कहा गया है, "मोइत्रा द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है."

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