नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं दी है, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में दर्ज FIR और ट्रायल कोर्ट के आरोप निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि आप ट्रायल शुरु होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
Advocate Rajeev Mohan, representing Brij Bhushan Sharan Singh, has argued that the FIR and subsequent proceedings are motivated by a hidden agenda. He claims that the actions against Singh are not justifiable and seek to undermine him.
— ANI (@ANI) August 29, 2024
हाईकोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल शुरू हो चुका है तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं. आप परोक्ष रुप से पूरा केस खत्म करना चाहते हैं. सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा कि ये पूरा मामला छिपे हुए एजेंडा (HIDDEN AGENDA)का है. शिकायतकर्ता नहीं चाहते हैं तो याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर रहे. हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील को दो हफ्ते के अंदर लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया.
इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है. 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे सह आरोपी विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं किया है तो मानने का सवाल ही नहीं है.
बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था.
कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
बता दें कि 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है.
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