नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर होने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वैकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
ये याचिका नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा ने दायर की है. याचिका में कहा गया था कि NEET परीक्षा में टेस्ट बुकलेट नंबर आर5 के प्रश्न संख्या 29 के दो सही उत्तर विकल्प के रुप में दिए गए थे. याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए. लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने NEET की परीक्षा में उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से उसे कुल 720 अंकों में 633 अंक ही आए और उसकी ऑल इंडिया रैंक 44,700 हो गई. याचिका में कहा गया है कि एक अंक की वजह से उसके ऑल इंडिया रैंक में काफी बदलाव आया. ऐसे में एनटीए को रिजल्ट दोबारा पब्लिश करना चाहिए.
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याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने 3 जून को जो रिजल्ट जारी किया वो मनमाना और पक्षपातपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि NEET 2024 में 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था.
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