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NEET परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए से किया जवाब-तलब - DELHI HIGH COURT SEEKS RESPONSE NTA NEET

Delhi High Court seeks response from NTA : NEET की परीक्षा में बैठी एक छात्रा द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है. याचिका में NEET की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर होने की शिकायत की गई है. वैकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर का आरोप हाईकोर्ट ने एनटीए से किया जवाब तलब
नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर का आरोप हाईकोर्ट ने एनटीए से किया जवाब तलब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 7, 2024, 8:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर होने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वैकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

ये याचिका नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा ने दायर की है. याचिका में कहा गया था कि NEET परीक्षा में टेस्ट बुकलेट नंबर आर5 के प्रश्न संख्या 29 के दो सही उत्तर विकल्प के रुप में दिए गए थे. याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए. लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने NEET की परीक्षा में उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से उसे कुल 720 अंकों में 633 अंक ही आए और उसकी ऑल इंडिया रैंक 44,700 हो गई. याचिका में कहा गया है कि एक अंक की वजह से उसके ऑल इंडिया रैंक में काफी बदलाव आया. ऐसे में एनटीए को रिजल्ट दोबारा पब्लिश करना चाहिए.

ये भी पढ़ें : Neet एग्जाम के रिजल्ट पर हंगामा? एक साथ 67 टॉपर को लेकर उठे सवाल, Nta ने अनियमितताओं से किया इनकार

याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने 3 जून को जो रिजल्ट जारी किया वो मनमाना और पक्षपातपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि NEET 2024 में 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था.

ये भी पढ़ें : नीट-स्नातक प्रश्नपत्र लीक की खबरें निराधार, हर एक पेपर का हिसाब रखा गया: एनटीए

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET की परीक्षा में एक प्रश्न के दो सही उत्तर होने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जवाब तलब किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की वैकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

ये याचिका नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा ने दायर की है. याचिका में कहा गया था कि NEET परीक्षा में टेस्ट बुकलेट नंबर आर5 के प्रश्न संख्या 29 के दो सही उत्तर विकल्प के रुप में दिए गए थे. याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए. लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने NEET की परीक्षा में उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से उसे कुल 720 अंकों में 633 अंक ही आए और उसकी ऑल इंडिया रैंक 44,700 हो गई. याचिका में कहा गया है कि एक अंक की वजह से उसके ऑल इंडिया रैंक में काफी बदलाव आया. ऐसे में एनटीए को रिजल्ट दोबारा पब्लिश करना चाहिए.

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याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने 3 जून को जो रिजल्ट जारी किया वो मनमाना और पक्षपातपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि NEET 2024 में 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था.

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