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दिल्ली शराब घोटाले में बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और AAP कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत - Delhi Excise Policy Case

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 9, 2024, 4:32 PM IST

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली शराब घोटाले के ED केस में हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और AAP कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी. महेंद्रू को CBI केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

22 महीने से जेल में है बिजनेसमैन समीर महेंद्रू.
22 महीने से जेल में है बिजनेसमैन समीर महेंद्रू. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और AAP कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी. सोमवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 14 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान समीर महेंद्रू की ओर से पेश वकील ध्रुव गुप्ता ने कहा था कि याचिकाकर्ता 22 महीनों से ज्यादा समय से हिरासत में है. इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष सिसोदिया को 17 महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्होंने कहा था कि जमानत के लिए समीर महेंद्रू का मनीष सिसोदिया से ज्यादा मजबूत पक्ष है.

गुप्ता ने सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें जमानत मिली. मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 45 के दो शर्तों का पालन करना जरूरी नहीं है. इन सब पर संविधान के अनुच्छेद 21 ज्यादा जरूरी है. गुप्ता ने कहा था कि समीर महेंद्रू राजनेता नहीं है, इसके बावजूद वो 22 महीनों से ज्यादा समय से हिरासत में हैं.

CBI केस में पहले ही मिल चुकी है जमानतः समीर महेंद्रू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आर्थिक अपराधों में ट्रायल में देरी जमानत का आधार नहीं हो सकता है. महेंद्रू की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से अंतरिम जमानत मिली थी. बता दें, समीर महेंद्रू को सीबीआई केस में जमानत मिल चुकी है. ED ने 26 नवंबर 2022 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था.

सिसोदिया के करीबी हैं महेंद्रूः महेंद्रू इंडोस्पिरिट ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है. इनको दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है. सीबीआई ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उनमें महेंद्रू का भी नाम है. एफआईआर के मुताबिक समीर महेंद्रू ने मनीष सिसोदिया के करीबी को पांच करोड़ रुपये दिए थे. आबकारी नीति के निर्माण में महेंद्रू की मुख्य भूमिका बतायी जा रही है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और AAP कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी. सोमवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 14 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान समीर महेंद्रू की ओर से पेश वकील ध्रुव गुप्ता ने कहा था कि याचिकाकर्ता 22 महीनों से ज्यादा समय से हिरासत में है. इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष सिसोदिया को 17 महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्होंने कहा था कि जमानत के लिए समीर महेंद्रू का मनीष सिसोदिया से ज्यादा मजबूत पक्ष है.

गुप्ता ने सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें जमानत मिली. मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 45 के दो शर्तों का पालन करना जरूरी नहीं है. इन सब पर संविधान के अनुच्छेद 21 ज्यादा जरूरी है. गुप्ता ने कहा था कि समीर महेंद्रू राजनेता नहीं है, इसके बावजूद वो 22 महीनों से ज्यादा समय से हिरासत में हैं.

CBI केस में पहले ही मिल चुकी है जमानतः समीर महेंद्रू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आर्थिक अपराधों में ट्रायल में देरी जमानत का आधार नहीं हो सकता है. महेंद्रू की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से अंतरिम जमानत मिली थी. बता दें, समीर महेंद्रू को सीबीआई केस में जमानत मिल चुकी है. ED ने 26 नवंबर 2022 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था.

सिसोदिया के करीबी हैं महेंद्रूः महेंद्रू इंडोस्पिरिट ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है. इनको दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है. सीबीआई ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उनमें महेंद्रू का भी नाम है. एफआईआर के मुताबिक समीर महेंद्रू ने मनीष सिसोदिया के करीबी को पांच करोड़ रुपये दिए थे. आबकारी नीति के निर्माण में महेंद्रू की मुख्य भूमिका बतायी जा रही है.

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