नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आज उनकी अंतरिम जमानत समाप्त हो गई है. उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. याचिका पर अब 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा. ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को कल यानि 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था. उनकी जमानत 1 जून को खत्म हो गयी है. निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत पर फैसला नहीं सुनाई जाने से अब वे तिहाड़ जेल में दोबारा चले जाएंगे. इससे पहले वे 51 दिन तक तिहाड़ जेल में बीता चुके हैं. जेल में रहने के क्रम में उन्होंने शुगर लेवल बढ़ाने और वजन कम होने का आरोप लगाया था. हालांकि, जेल प्रशासन ने इसका खंडन कर दिया. शनिवार को भी जब केजरीवाल की तरफ से उनके वकील इस बात को कह रहे थे तो सॉलिसिटर जनरल ने इसका खंडन किया.
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने आज कोर्ट में अपनी दलीलें दी. केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन मौजूद थे. एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल सरेंडर नहीं करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. ऐसे में अंतरिम जमानत की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. एसवी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 1 जून तक की दी है.
बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है.
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