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संसद सुरक्षा में चूक का मामला: छह आरोपियों की हिरासत एक मार्च तक बढ़ी - Custody of six accused extended

Parliament security lapse case: राजधानी में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपियों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं है. मामले में छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत को एक मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

Parliament security lapse case
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 31, 2024, 1:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. इन सभी आरोपियों के खिलाफ 27 जनवरी को कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. प्रोडक्शन वारंट के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सभी आरोपियों को बुधवार को पेश किया गया. 27 जनवरी को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि सभी आरोपियों को 31 जनवरी को कोर्ट में पेश करें.

दरअसल, 27 जनवरी को इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन पुलिस बलों की अनुपलब्धता की वजह से उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था. इसके बाद कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने इन आरोपियों को 27 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

यह भी पढ़ें-संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपियों को नहीं मिल पाए वकील, सुनवाई टली

दिल्ली पुलिस द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चेंबर में कूदे थे, जिसके कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चढ़ते हुए अपने जूतों से कुछ निकालकर कलर स्मोक छोड़ा था. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई थी. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके कुछ समय बाद आरोपियों को सुरक्षाकर्मियों ने कब्जे में ले लिया था. वहीं संसद के बाहर भी दो लोगों ने नारेबाजी करते हुए कलर स्मोक छोड़ा था.

यह भी पढ़ें-मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी ने जेल से कोर्ट लाने के लिए अलग वाहन की मांग की

नई दिल्ली: दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. इन सभी आरोपियों के खिलाफ 27 जनवरी को कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. प्रोडक्शन वारंट के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सभी आरोपियों को बुधवार को पेश किया गया. 27 जनवरी को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि सभी आरोपियों को 31 जनवरी को कोर्ट में पेश करें.

दरअसल, 27 जनवरी को इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन पुलिस बलों की अनुपलब्धता की वजह से उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था. इसके बाद कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने इन आरोपियों को 27 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

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दिल्ली पुलिस द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चेंबर में कूदे थे, जिसके कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चढ़ते हुए अपने जूतों से कुछ निकालकर कलर स्मोक छोड़ा था. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई थी. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके कुछ समय बाद आरोपियों को सुरक्षाकर्मियों ने कब्जे में ले लिया था. वहीं संसद के बाहर भी दो लोगों ने नारेबाजी करते हुए कलर स्मोक छोड़ा था.

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