नई दिल्ली: दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. इन सभी आरोपियों के खिलाफ 27 जनवरी को कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. प्रोडक्शन वारंट के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सभी आरोपियों को बुधवार को पेश किया गया. 27 जनवरी को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि सभी आरोपियों को 31 जनवरी को कोर्ट में पेश करें.
दरअसल, 27 जनवरी को इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन पुलिस बलों की अनुपलब्धता की वजह से उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था. इसके बाद कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने इन आरोपियों को 27 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
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दिल्ली पुलिस द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चेंबर में कूदे थे, जिसके कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चढ़ते हुए अपने जूतों से कुछ निकालकर कलर स्मोक छोड़ा था. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई थी. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके कुछ समय बाद आरोपियों को सुरक्षाकर्मियों ने कब्जे में ले लिया था. वहीं संसद के बाहर भी दो लोगों ने नारेबाजी करते हुए कलर स्मोक छोड़ा था.
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