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इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग समन पर नहीं जाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा, केजरीवाल पर कोर्ट की टिप्पणी - CM केजरीवाल को कोर्ट का समन

Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया है.

ईडी की शिकायत पर CM केजरीवाल को कोर्ट का समन
ईडी की शिकायत पर CM केजरीवाल को कोर्ट का समन
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 7, 2024, 5:20 PM IST

BJP का केजरीवाल पर हमला

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ये आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की.

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए. इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं जाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाता है. वहीं, कोर्ट के इस आदेश के बाद AAP ने बयान जारी कर कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं. कानून के मुताबिक कदम उठायेंगे. कोर्ट को बताएंगे कैसे ED के सभी समन गैरकानूनी थे. दरअसल, शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत सीएम केजरीवाल को पांच बार समन भेजा है. लेकिन वह पांचों बार समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद आज सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है. बता दें कि आज ही संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनानेवाला है. संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है.

कोर्ट के आदेश के बाद BJP का केजरीवाल पर हमला: दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आज तो कोर्ट ने भी जाहिर कर दिया है कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा. ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा. अब देखना हैं कि केजरीवाल कोर्ट का सम्मान करते हैं या नहीं.

खुराना ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसको लेकर केजरीवाल को जवाब देना है. जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बेल रिजेक्ट हुई थी तब भी कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी. इस मामले में सिसोदिया के पीएस ने साफ कहा कि केजरीवाल की मौजूदगी में सारा लेनदेन हुआ है. ऐसे 5% से 12% टैक्स कैसे बढ़ाया गया है, इसका जवाब भी केजरीवाल को देना है.

BJP का केजरीवाल पर हमला

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ये आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की.

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए. इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं जाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाता है. वहीं, कोर्ट के इस आदेश के बाद AAP ने बयान जारी कर कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं. कानून के मुताबिक कदम उठायेंगे. कोर्ट को बताएंगे कैसे ED के सभी समन गैरकानूनी थे. दरअसल, शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत सीएम केजरीवाल को पांच बार समन भेजा है. लेकिन वह पांचों बार समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद आज सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है. बता दें कि आज ही संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनानेवाला है. संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है.

कोर्ट के आदेश के बाद BJP का केजरीवाल पर हमला: दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आज तो कोर्ट ने भी जाहिर कर दिया है कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा. ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा. अब देखना हैं कि केजरीवाल कोर्ट का सम्मान करते हैं या नहीं.

खुराना ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसको लेकर केजरीवाल को जवाब देना है. जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बेल रिजेक्ट हुई थी तब भी कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी. इस मामले में सिसोदिया के पीएस ने साफ कहा कि केजरीवाल की मौजूदगी में सारा लेनदेन हुआ है. ऐसे 5% से 12% टैक्स कैसे बढ़ाया गया है, इसका जवाब भी केजरीवाल को देना है.

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