नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा, "सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं. इस दौरान डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे." कोर्ट ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
सोमवार को ही कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया है. सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए साप्ताहिक आधार पर दो दिन की कस्टडी पैरोल दिए जाने की अर्जी लगाई थी. उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार हैं. कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी.
दरअसल, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.