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पूर्व जजों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड दो साल हो, कानून बनाने की मांग, आदिश अग्रवाल ने पीएम को लिखा पत्र - Adish Aggarwala - ADISH AGGARWALA

Adish Aggarwala writes to PM: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को निजी हैसियत से यह पत्र लिखा है. उन्होंने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तीन साल बढ़ाने का भी अनुरोध किया है. पढ़ें पूरी खबर.

Adish Aggarwala writes to PM
आदिश अग्रवाल
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 23, 2024, 11:06 PM IST

नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व न्यायाधीशों को पद छोड़ने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड के रूप में कम से कम दो साल के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के संबंध कानून बनाने का अनुरोध किया है. आदिश अग्रवाल ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय का हवाला दिया है, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ ही दिनों में भाजपा में शामिल हो गए.

अग्रवाल ने अपनी निजी हैसियत से यह पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला है और न्यायाधिकरणों और आयोगों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बजाय मौजूदा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन करने और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तीन साल बढ़ाने का भी अनुरोध किया है.

उन्होंने बताया कि 24 मार्च को एक सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जब इस न्यायालय का इतिहास लिखा जाएगा, तो यह काल स्वर्णिम नहीं होगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके प्रतिष्ठित और वरिष्ठ वकील को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी, जब वह न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त करने में विफल रहे. इस तरह की टिप्पणियां पारित करना न केवल अपमानजनक है बल्कि पेशेवर नैतिकता के भी खिलाफ है.

एससीबीए अध्यक्ष अग्रवाल ने पत्र में यह भी दावा किया है कि 2008 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए 21 न्यायाधीशों में से 18 न्यायाधीशों को विभिन्न आयोगों और न्यायाधिकरणों में कार्यभार मिला. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस प्रणाली की स्थापना नहीं की है और पहले के शासन के दौरान पारित कानूनों द्वारा परिकल्पित तंत्र का पालन कर रही है. एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से वर्तमान न्यायाधीशों या अभ्यास करने वाले वकीलों के लिए पात्रता आवश्यकता को बदलने के लिए कानूनों में संशोधन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है.

ये भी पढ़ें- पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में SC में सुनवाई, अदालत ने IMA को लगाई फटकार, केंद्र से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व न्यायाधीशों को पद छोड़ने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड के रूप में कम से कम दो साल के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के संबंध कानून बनाने का अनुरोध किया है. आदिश अग्रवाल ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय का हवाला दिया है, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ ही दिनों में भाजपा में शामिल हो गए.

अग्रवाल ने अपनी निजी हैसियत से यह पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला है और न्यायाधिकरणों और आयोगों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बजाय मौजूदा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कानून में उपयुक्त संशोधन करने और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तीन साल बढ़ाने का भी अनुरोध किया है.

उन्होंने बताया कि 24 मार्च को एक सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जब इस न्यायालय का इतिहास लिखा जाएगा, तो यह काल स्वर्णिम नहीं होगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके प्रतिष्ठित और वरिष्ठ वकील को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी, जब वह न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त करने में विफल रहे. इस तरह की टिप्पणियां पारित करना न केवल अपमानजनक है बल्कि पेशेवर नैतिकता के भी खिलाफ है.

एससीबीए अध्यक्ष अग्रवाल ने पत्र में यह भी दावा किया है कि 2008 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए 21 न्यायाधीशों में से 18 न्यायाधीशों को विभिन्न आयोगों और न्यायाधिकरणों में कार्यभार मिला. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस प्रणाली की स्थापना नहीं की है और पहले के शासन के दौरान पारित कानूनों द्वारा परिकल्पित तंत्र का पालन कर रही है. एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से वर्तमान न्यायाधीशों या अभ्यास करने वाले वकीलों के लिए पात्रता आवश्यकता को बदलने के लिए कानूनों में संशोधन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है.

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