सुलतानपुरः नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी थी. लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे. विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा. जिसे स्वीकार करते हुए MP-MLA कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर दी है. इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.
राहुल गांधी मानहानि मामला; गवाही और सबूत पेश करने के लिए वादी ने मांगा समय, 5 सितंबर को होगी सुनवाई - Rahul Gandhi Defamation Case
सुलतानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में आज भी फैसला नहीं हो सका. वादी ने सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 23, 2024, 3:47 PM IST
सुलतानपुरः नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी थी. लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे. विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा. जिसे स्वीकार करते हुए MP-MLA कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर दी है. इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.