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राहुल गांधी मानहानि मामला; गवाही और सबूत पेश करने के लिए वादी ने मांगा समय, 5 सितंबर को होगी सुनवाई - Rahul Gandhi Defamation Case

सुलतानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में आज भी फैसला नहीं हो सका. वादी ने सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.

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राहुल गांधी. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 23, 2024, 3:47 PM IST

सुलतानपुरः नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी थी. लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे. विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा. जिसे स्वीकार करते हुए MP-MLA कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर दी है. इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.

वादी और विपक्ष के अधिवक्ताओं ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)
बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी पर गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. इसको लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता और पूर्व कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था. तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है.भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 में कोर्ट में राहुल गांधी ने पहुंचकर सरेंडर किया था. इसके बाद उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी. इसके बाद कोर्ट की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था. लोकसभा चुनाव के दौरान व्यवस्ता के चलते हुए कोर्ट नहीं पहुंचे थे. इसके बाद कोर्ट ने सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराया था. इस मामले में 12 अगस्त सोमवार को साक्ष्य के आधार पर इस मामले में सुनवाई होनी थी. लेकिन MPMLA कोर्ट के जज के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी.इसे भी पढ़ें-अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला; राहुल गांधी के मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई, अब 23 अगस्त को पेशी

सुलतानपुरः नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी थी. लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे. विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पाण्डे ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा. जिसे स्वीकार करते हुए MP-MLA कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर दी है. इस तारीख को वादी को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.

वादी और विपक्ष के अधिवक्ताओं ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)
बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी पर गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. इसको लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता और पूर्व कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था. तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है.भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 में कोर्ट में राहुल गांधी ने पहुंचकर सरेंडर किया था. इसके बाद उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी. इसके बाद कोर्ट की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था. लोकसभा चुनाव के दौरान व्यवस्ता के चलते हुए कोर्ट नहीं पहुंचे थे. इसके बाद कोर्ट ने सख्त लहजे में पेश होने का आदेश दिया था. इसके बाद 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराया था. इस मामले में 12 अगस्त सोमवार को साक्ष्य के आधार पर इस मामले में सुनवाई होनी थी. लेकिन MPMLA कोर्ट के जज के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी.इसे भी पढ़ें-अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला; राहुल गांधी के मानहानि केस में नहीं हुई सुनवाई, अब 23 अगस्त को पेशी
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