देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (uniform civil code uttarakhand) कब लागू होगा इस पर अभीतक संशय बना हुआ है. सरकार ने पहले दावा किया था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड लागू कर दिया जाएगा. लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है.
दरअसल, प्रेस वार्ता के दौरान जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यूसीसी लागू करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को यूसीसी लागू करने की तिथि तय की थी. लेकिन इस पर काम करने वाले जो लोग है, जिनमें शत्रुघ्न सिंह जो कमेटी के अध्यक्ष है, उसके अलावा कई अधिकारी भी इस कमेटी के सदस्य है. सभी लोग प्रयास कर रहे है. उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यूसीसी को लागू कर दिया जाए.
9 नवंबर को यूसीसी लागू करने पर संशय को लेकर सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयार किया जा रहे प्रावधानों में समय लग रहा है. वैसे गठित कमेटी का काम अंतिम चरण में है, लेकिन गठित कमेटी को यूसीसी लागू करने संबंधित काम पूरा करने में और अधिक वक्त लगने की संभावना है.
ऐसे में राज्य स्थापना दिवस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने की उम्मीद कम है. हालांकि इसका निर्णय अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली कमेटी की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. यूसीसी लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 9 नवंबर 2024 की समय सीमा तय की थी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी लगातार काम कर रही है.
साथ ही कहा कि कई यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए तमाम प्रावधान करने पड़ रहे हैं. हालांकि, गठित कमेटी ने पहले ये कहा था कि 9 नवंबर तक प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा. ऐसे में अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक होनी है. जिस बैठक के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में कब लागू होगा इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
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