नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ED के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी याचिका पर गुरुवार को स्पेशल जज राकेश स्याल ने दोनों पक्षों की आंशिक दलीलों को सुना. इस मामले पर शुक्रवार को भी कोर्ट में सुनवाई होगी.
आज हुई सुनवाई में केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. उन्होंने इस समन पर रोक लगाने की मांग की. गुप्ता की इस मांग का ED की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने विरोध करते हुए कुहा कि 16 मार्च की पेशी का आदेश काफी पहले का है. इस पर गुप्ता ने कहा कि हम केवल पेशी से छूट चाहते हैं. ये समनिंग ट्रायल है और इस मामले में अधिकतम सजा एक महीने की कैद या जुर्माना या दोनों है.
गुप्ता ने कहा कि एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच अधिकारी ने याचिका दायर किया है न कि ED ने. जांच अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत हैसियत से याचिका दायर की है. उन्होंने मनी लॉड्रिंग कानून के अध्याय 8 का हवाला दिया. गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप है कि वे समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए और इस तरह मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 174 का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि ईडी के एक अधिकारी ने समन जारी किया और दूसरे अधिकारी ने याचिका दायर किया. दो ही लोग याचिका दायर कर सकते हैं. पहला संबंधित व्यक्ति और दूसरा उसका वरिष्ठ. कोई भी वरिष्ठ अधिकारी याचिका दायर नहीं कर सकता है. ऐसे में याचिका मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 195 का उल्लंघन है.
ED ने किया कड़ा विरोधः इस पर राजू ने कहा कि हम पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं. 7 फरवरी को आदेश दिया गया और याचिका दायर की गई 14 मार्च को. पेशी से एक दिन पहले. उन्होंने 17 फरवरी के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए और कोर्ट को भरोसा दिया था कि वे 16 मार्च को पेश होंगे.
राजू ने कहा कि केजरीवाल अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं. अगर एक जांच अधिकारी की कल मौत हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती. अगर एक लोकसेवक रिटायर होता है या छुट्टी पर जाता है तब क्या होगा?
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राजू ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि वे आम आदमी के प्रतिनिधि हैं. क्या उन्हें आम आदमी की तरह बेटी बीमार है, उसका एग्जाम है कहकर बहाने की अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि वे पेशी से बचने के लिए कभी कहते हैं कि उन्हें उद्घाटन करना है, कभी कहते हैं कि विपश्यना में जाना है. अगर एक आम आदमी ऐसा करता है तो क्या उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है.
बता दें, एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है. इसी आदेश को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत लगातार समन भेज रही है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. राजू ने कहा था कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन भेजा है.
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